Advertisement

नोएडा में कल भी बंद रहेंगे स्कूल, जारी रहेंगी ऑनलाइन क्लासेस, DM ने जारी किए आदेश

गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के जिला मजिस्ट्रेट ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूलों को 26 नवंबर तक बंद करने का निर्देश दिया है. इस दौरान सभी तरह की क्लासेस बंद रहेगी और केवल ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी. गंभीर वायु प्रदूषण के स्तर के चलते यह फैसला लिया गया है.

नोएडा में मंगलवार को भी बंद रहेंगे स्कूल नोएडा में मंगलवार को भी बंद रहेंगे स्कूल
भूपेन्द्र चौधरी
  • नोएडा,
  • 25 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 7:42 PM IST

नोएडा में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा है जिसे देखते हुए प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं. गौतमबुद्धनगर के जिला मजिस्ट्रेट (DM) मनीष वर्मा ने 26 नवम्बर तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूल बंद करने का आदेश दिया है. इस दौरान पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेज से होती रहेगी.

जिले में प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से ऊपर है. इस निर्णय के तहत सभी तरह की क्लासेस बंद रहेगी और केवल ऑनलाइन पढ़ाई होगी.  छात्रों और अभिभावकों को ताजा अपडेट के लिए स्कूल अधिकारियों के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है. आधिकारिक नोटिस में लिखा है, 'क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में जारी गिरावट के कारण प्री-नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं मंगलवार, 26 नवंबर 2024 तक बढ़ा दी गई हैं.'

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में लागू रहेगा GRAP-4, वायु प्रदूषण के बीच SC का फैसला, AQI डेटा पर मांगी रिपोर्ट

दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के स्कूल भी बंद
नोएडा के अलावा, दिल्ली के स्कूल भी वायु प्रदूषण के कारण बंद हैं. दिल्ली सरकार ने पहले आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फिजिकल क्लासेस की अनुमति दी थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निर्णय को उलट दिया गया और सभी फिजिकल क्लासेस निलंबित कर दी गईं. जिलों में उच्च प्रदूषण स्तर के कारण गुरुग्राम और फरीदाबाद में कक्षा 12 तक शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला
आपको बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के चलते लागू सख्तियों में ढील देने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)-IV के नियमों में ढील देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को निर्देश दिया कि वह यह विचार करे कि बड़ी संख्या में छात्र, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मिड डे मील का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाओं में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं और जो एयर प्यूरीफायर तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'घर बैठेंगे तो खाएंगे क्या', वायु प्रदूषण के चलते लागू सख्तियों ने दिहाड़ी मजदूरों को किया बेहाल

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement