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बढ़ते प्रदूषण के चलते बंद हो सकते हैं दिल्‍ली के स्कूल, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी

Delhi School Update: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि CAQM इन सभी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहा है. इसमें 3 दिन की एडवांस मॉनिटरिंग की जा रही है और इसी के हिसाब से ही चीजें तय की जाती है. अगर 450 से ज़्यादा AQI होता है तो GRAP 4 के अनुसार स्कूल बंद हो जाएंगे.

Delhi School Update Delhi School Update
पंकज जैन
  • नई दिल्‍ली,
  • 02 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 1:07 PM IST

Delhi School Update: हर साल नवंबर आने तक दिल्‍ली-NCR का दम फूलने लगता है. राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण अब बेहद खतरनाक स्‍तर तक पहुंच चुका है. प्रदूषण का असर स्‍कूली बच्‍चों के स्‍वास्‍थ्य पर भी पड़ता है, जिसे लेकर प्रशासन और पैरेंट्स दोनो चिंतित हैं. खतरनाक स्‍तर के प्रदूषण के बावजूद भी दिल्‍ली में अभी स्‍कूल खुले हैं, जिसे लेकर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्‍शन ऑफ चाइल्‍ड राइट्स (NCPCR) ने दिल्‍ली सरकार को एक नोटिस भेजा है. सवाल उठ रहे हैं कि क्‍या बढ़ते प्रदूषण के मद्देनज़र स्‍कूल बंद किए जाएंगे.

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क्‍या बंद होंगे स्‍कूल?
इस सवाल के जवाब में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, 'दिल्ली के अंदर AQI का स्तर क्या होगा ये BJP के कहने से तय नहीं होगा. CAQM इन सब चीजों की मॉनिटरिंग कर रहा है. इसमें 3 दिन की एडवांस मॉनिटरिंग की जा रही है और इस मॉनिटरिंग के हिसाब से ही चीजें तय की जाती है. अगर 450 से ज़्यादा AQI होता है तो GRAP 4 के अनुसार स्कूल बंद हो ही जायेंगे. और वो भी 3 दिन पहले ही अनुमान के मुताबिक़ होगा. इसमें सब पहले से ही तय है. CAQM में सारी मॉनिटरिंग हो रही है.

क्‍या है GRAP 4
CAQM के मुताबिक GRAP को चार कैटेगरी में लागू किया जाता है. 
स्टेज 1-AQI का स्तर 201 से 300 के बीच
स्टेज 2-AQI का स्तर 301 से 400 के बीच
स्टेज 3-AQI का स्तर 401 से 450 के बीच
स्टेज 4-AQI का स्तर 450 के ऊपर

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अलग-अलग स्‍तर पर अलग-अलग पाबंदिया लागू की जाती हैं. GRAP 4 पर ये पाबंदियां लागू होंगी.

  • दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद कर दी जाएगी. केवल जरूरी सामान लाने-ले जाने वाले ट्रक दिल्‍ली आ सकेंगे. 
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड मीडियम और हेवी गुड व्हीकल्स के चलने पर प्रतिबंध होगा. जरूरी सामान ढोने वाले व्हीकल को छूट रहेगी. 
  • दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल पर चलने वाली कारों पर प्रतिबंध रहेगा. सिर्फ BS VI इंजन गाड़ियों और जरूरी सेवा में लगी गाड़ियों को छूट रहेगी. 
  • इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी. कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी पर भी रोक रहेगी. सिर्फ हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ब्रिज, पाइपलाइन बनाने का काम चलता रहेगा. 
  • स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थान और गैर-जरूरी कमर्शियल एक्टिविटी को बंद या चालू रखने पर सरकार फैसला लेगी.

 

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