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सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब NEET फेल भी ले सकेंगे बीडीएस में दाख‍िला

सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के मुताबिक मेडिकल बीडीएस के पाठ्यक्रम में अब नीट फेल भी एडमिशन ले सकते हैं.

Supreme Court Supreme Court
संजय शर्मा
  • नई द‍िल्‍ली,
  • 09 फरवरी 2021,
  • अपडेटेड 11:00 AM IST

अब NEET के एग्‍जाम में नाकाम अभ्यर्थी मेडिकल और बीडीएस यानी दांतों के डॉक्टर बनने के लिए दाखिला ले सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के मुताबिक मेडिकल बीडीएस के पाठ्यक्रम में अब नीट फेल भी एडमिशन ले सकते हैं. इस फैसले के पीछे वजह यह है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में बीडीएस की सीटें खाली पड़ी हैं. लेकिन इस पेंच की वजह से मामला फंसा पड़ा था. सुप्रीम कोर्ट ने वो पेंच खोल दिया.

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2016 में यह निर्णय लिया गया था कि जो अभ्यर्थी नीट की परीक्षा में 50 फीसदी से ऊपर नंबर लाएंगे उनको ही एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश मिल सकेगा. 50 परसेंटाइल से कम आने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी कोटे के तहत मेडिकल में प्रवेश नही मिलेगा. लेकिन अब बीडीएस की देश में 7000 सीट खाली पड़ी हैं.

जिनको भरने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है. अब नीट फेल छात्र भी बीडीएस में एडमिशन ले सकते हैं.

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