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उत्तर प्रदेश में नए सिरे से दोबारा आयोजित होगी यह भर्ती परीक्षा, HC ने रद्द किया था एग्जाम

कोर्ट ने साफ किया है कि दोबारा आयोजित परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता को स्पष्ट रूप से बताया जाए और रद्द की गई भर्ती में शामिल हुए योग्य उम्मीदवारों को इस नई भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल किया जाए. इसके साथ ही, बोर्ड को उम्र की सीमा को दरकिनार करते हुए उन्हें मानवता के आधार पर मौका देना होगा.

UP Radio Operator Re-exam Orders UP Radio Operator Re-exam Orders
संतोष शर्मा
  • लखनऊ,
  • 16 जनवरी 2025,
  • अपडेटेड 12:09 PM IST

उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड रेडियो ऑपरेटर के पदों के लिए आयोजित की गई भर्ती परीक्षा को अब नए सिरे से आयोजित किया जाएगा. हाल ही में, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को नई विज्ञप्ति जारी करनी होगी और भर्ती प्रक्रिया को पुनः शुरू करना होगा. कोर्ट ने साफ किया है कि शैक्षणिक योग्यता को स्पष्ट रूप से बताया जाए और रद्द की गई भर्ती में शामिल हुए योग्य उम्मीदवारों को इस नई भर्ती प्रक्रिया में भी शामिल किया जाए. इसके साथ ही, बोर्ड को उम्र की सीमा को दरकिनार करते हुए उन्हें मानवता के आधार पर मौका देना होगा.

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दरअसल, 8 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की गई हेड रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों की भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था. यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की सिंगल बेंच ने सुनाया था. बता दें कि बीते साल 30 और 31 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हेड रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी.

40 हजार के करीब अभ्यर्थियों हुए थे शामिल

इस परीक्षा में लगभग 40,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था. हालांकि, इस परीक्षा में शैक्षिक योग्यता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जब यह बात सामने आई कि 3 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष के अभ्यर्थियों के साथ-साथ 4 वर्षीय बीटेक डिग्री धारकों को भी फॉर्म भरने की अनुमति दी गई थी. पहले भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि बीटेक डिग्री धारक भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बाद में 4 वर्षीय डिग्री धारकों को अयोग्य करार दिया गया, जिससे परीक्षा में भाग लेने वाले बीटेक पास उम्मीदवारों ने कोर्ट में याचिका दायर की.

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नई भर्ती परीक्षा में बीटेक के अभ्यर्थी भी कर सकेंगे आवेदन

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भर्ती बोर्ड ने शैक्षिक योग्यता के मामले में गलत निर्णय लिया था, क्योंकि 3 वर्षीय डिप्लोमा को 4 वर्षीय डिग्री के समकक्ष नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए बीटेक डिग्री धारकों को मानवता के आधार पर इस नई भर्ती में शामिल किया जाए और उनकी उम्र की सीमा को दरकिनार किया जाए. वर्तमान में, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने कहा कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा और जल्द ही छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

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