Advertisement

UP में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनाएगा फैसला

आज सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले का सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फैसला सुना सकता है. 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
संजय शर्मा
  • नई द‍िल्ली ,
  • 28 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 1:13 PM IST

यूपी 69 हजार टीचर भर्ती मामले में अगले हफ्ते नया मोड़ आ सकता है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले का सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फैसला सुना सकता है. 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था.

उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती के तहत 31,277 चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्र‍िया अब शुरू हो चुकी है. 31 अक्टूबर से स्कूल आवंटन पूरा हो जाएगा. इसी महीने से चयनित शिक्षकों को स्कूल मिल जाएंगे. सबसे पहले 322 दिव्यांग महिला और 605 पुरुष उम्मीदवारों को स्कूल आवंटित किया जाएगा. काउंसलिंग 26 से 28 अक्टूबर तक होगी. 29 से 30 अक्टूबर तक स्कूल आवंटन प्रक्रिया होगी. 

Advertisement

काउंसलिंग 26 से 28 अक्टूबर तक होगी. 29 से 30 अक्टूबर तक स्कूल आवंटन प्रक्रिया होगी. शिक्षक 31 अक्टूबर से नवंबर तक कार्यभार संभाल लेंगे. बता दें कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में 12 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा विभाग ने 31661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की थी. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी सूची के आधार पर कहा गया था कि आगे की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी. 

अभी इस भर्ती मामले में कई विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं. इससे ठीक पहले कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर शि‍क्षा विभाग ने लिस्ट जारी कर दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के प्राप्त पूर्णांक में संशोधन के भी आदेश दिए थे. खबरों के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की है. ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये मामला एक बार फिर तूल पकड़ सकता है. 

Advertisement

देखें: आजतक LIVE TV

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने 27 सितंबर को एक याचिका दाखिल की है. याचिका में 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. ऐसे में जब तक शीर्ष कोर्ट का फैसला नहीं आता है, 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए.

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था. प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगने के अगले ही दिन शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा ऐलान किया था. 

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया था कि 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करें. सीएम का कहना था कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी समेत रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. राज्य सरकार के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छह जनवरी, 2019 को टीईटी कराई गई थी.

Advertisement

ये भी पढ़ें-

  •  

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement