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अयोध्या नहीं, ये है देश का सबसे लंबा चला केस, मंदिर की संपत्ति से जुड़ा था मामला

आइए जानते हैं, क्या है ये केस और क्यों इसमें फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना लंबा समय लिया था. इस केस से जुड़ी सारी डिटेल यहां  पढ़ें.

फाइल फोटो: केशवानंद भारती फाइल फोटो: केशवानंद भारती
मानसी मिश्रा
  • नई दिल्ली,
  • 16 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 3:06 PM IST

लंबे समय से चल रहे अयोध्या विवाद से भी बड़ा एक विवाद सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है. जहां अयोध्या मामले में कुल 40 दिन सुनवाई चली, वहीं इस मामले में 63 दिन कोर्ट में सुनवाई चली थी. ये केस था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार. आइए जानते हैं, क्या है ये केस और क्यों इसमें फैसला लेने के लिए इतना लंबा समय लग गया.

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ये था वो ऐतिहासिक केस

मामले के अनुसार केरल में एक इडनीर नाम का 1200 साल पुराना हिंदू मठ था. केरल और कर्नाटक में इसका काफी सम्मान है. मठ के प्रमुख को केरल के शंकराचार्य का दर्जा दिया जाता है. ऐसे में स्वामी केशवानंद भारती केरल के तत्कालीन शंकराचार्य थे. 19 साल की उम्र में संन्यास लेकर वो अपने गुरु की शरण में आए थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वहां के मुखिया बन गए.

ये था पूरा मामला:

आपको बता दें कि उस दौरान केरल सरकार ने दो भूमि सुधार कानून बनाए थे.  इन कानूनों से मठ के मैनेजमेंट पर कई पाबंदियां लगाने की कोशिश हो रही थी. केशवानंद भारती ने अदालत में सरकार की इन्हीं कोशिशों को चुनौती दी थी. उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए अपील की कि देश के  हर नागरिक को धर्म-कर्म के लिए संस्था बनाने, उनका मैनेजमेंट करने और इस सिलसिले में चल और अचल संपत्ति जोड़ने का अधिकार है. केशवानंद भारती का कहना था कि सरकार का बनाया कानून उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है. 

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ऐसे चला केस, ये आया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई के लिए 13 जजों की एक बेंच बनाई थी.  बेंच की अगुआई तत्कालीन चीफ जस्टिस एस एम सीकरी कर रहे थे. केस की आखिरी सुनवाई में सात और छह जज अलग अलग मत थे. लेकिन जिधर ज्यादा थे, उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया. फैसले में कहा गया कि संविधान का मूल ढांचा नहीं बदल सकता, संसद इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती. इसमें बुनियादी ढांचे का मतलब है संविधान का सबसे ऊपर होना. इस मामले में सात जजों CJI एस एम सीकरी, जस्टिस के एस हेगड़े, ए के मुखरेजा, जे एम शेलात, ए न ग्रोवर, पी जगमोहन रेड्डी और एच आर खन्ना की वजह से ये फैसला दिया गया.  वहीं जस्टिस ए एन रे, डी जी पालेकर, के के मैथ्यु, एम एच बेग, एस एन द्विवेदी और वाई के चंद्रचूड़ इस फैसले के खिलाफ थे. आज भी ये केस सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ा है.

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