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नर्सरी एडमिशन: मैनेजमेंट कोटे पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली में नर्सरी एडमिशन का रास्ता साफ होता नहीं दिख रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मैनेजमेंट कोटे पर अपना फैसला 4 फरवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया है.

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स्नेहा
  • नई दिल्ली,
  • 02 फरवरी 2016,
  • अपडेटेड 6:45 PM IST

मैनेजमेंट कोटे को खत्म करने के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है है. कोर्ट अब अपना फैसला 4 फरवरी को सुनाएगी.

कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान प्राइवेट स्कूलों ने कोर्ट से कहा कि 62 क्राइटेरिया में से दर्जन भर क्राइटेरिया ऐसे हैं जिन्हें रहना चाहिए. प्राइवेट स्कूल चाहते हैं कि म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड के कोटे शामिल रहने चाहिए.

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इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी पूछा कि प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए अधिकतम उम्र सीमा चार साल तक तय करने का अधिकार उन्हें कहां से मिला. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि ऐसा लगता है कि ऊपरी सीमा तय करने संबंधी दिल्ली सरकार की अधिसूचना को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि यह उपराज्यपाल या किसी कानूनी मान्यता के जारी नहीं की गई है.

आपको बता दें कि इससे पहले शिक्षा निदेशालय स्पष्ट किया था कि 2016-17 सत्र के लिए प्री स्कूल (नर्सरी) में दाखिले की अधिकतम उम्र सीमा चार साल से कम और प्री प्राइमरी के लिए अधिकतम उम्र सीमा पांच साल कम होनी चाहिए.

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