
गुजरात सरकार ने आरटीई यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिले को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में आरटीई प्रवेश के लिए आय सीमा 1.20 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये थी. इसे बढ़ाकर अब 6 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया गया है. यानी अब 6 लाख रुपये तक की आय वाले माता-पिता अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकेंगे.
गुजरात के शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल पानसेरीयाने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस फैसले से गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी. आरटीई प्रवेश प्रक्रिया अभी चल रही है, वहीं सरकार ने आय सीमा बढ़ाने के निर्णय के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है. अभिभावक अब 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गुजरात के विभिन्न जिलों में कुल 93 हजार से अधिक विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा. अहमदाबाद शहर में 14,778 और जिले में 2,262 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा. सूरत शहर के 994 स्कूलों में 15,229 सीटें और ग्रामीण क्षेत्रों के 388 स्कूलों में 3,913 सीटें उपलब्ध होंगी.
पिछले वर्ष सूरत शहर में 12,000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 4,000 से अधिक सीटें थीं. वडोदरा में आरटीई के तहत कुल 333 स्कूलों में 4,800 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा. पिछले वर्ष की तुलना में 1500 सीटों की वृद्धि हुई है. राजकोट शहर और जिले में वर्ष 2025 में 6,640 विद्यार्थी 921 निजी स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे.