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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, PG मेडिकल कोर्सेज में EWS कैटेगरी को नहीं मिलेगा 10% आरक्षण

महाराष्ट्र : सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल पीजी कोर्सेज से EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 10 प्रतिशत आरक्षण देने पर रोक लगा दी है. पढ़ें पूरी जानकारी...

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
aajtak.in/प्रियंका शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 30 मई 2019,
  • अपडेटेड 2:59 PM IST

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएशन  कोर्सेज ( PG medical courses) के 2019-20 एकेडमिक ईयर में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के आदेश पर गुरुवार को रोक लगा दी है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया के पिछले साल नवंबर में ही शुरू हो जाने के बाद राज्य सरकार इसे लागू नहीं कर सकती. शीर्ष अदालत के आदेश से आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) कैटेगरी के कम से कम 25 उम्मीदवार प्रभावित होंगे. अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार खेल के दौरान खेल के नियम नहीं बदल सकती.

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शीर्ष अदालत ने कहा कि भारतीय मेडिकल परिषद (MCI) वर्तमान में उपलब्ध सीटों को छोड़ने के बजाय और ज्यादा सीटें उत्पन्न कर सकती है. जैसा कि अदालत ने कहा कि ईडब्ल्यूएस राज्य में मेडिकल पाठ्यक्रमों की मौजूदा सीटों पर लागू नहीं है. राज्य सरकार के वकील ने सरकार द्वारा पारित अध्यादेश का हवाला दिया लेकिन अदालत ने उस पर गौर नहीं किया.

आपको बता दें, न्यायालय ने कहा कि जब तक एमसीआई अतिरिक्त सीटों का सृजन नहीं करता, दूसरों को नुकसान पहुंचा कर 10 प्रतिशित ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं दिया जा सकता.

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