
सरकार ने मंगलवार को बताया कि सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. लोकसभा में थोकचोम मानिया और सी एन जसदेवन के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को हटाने के संबंध में मणिपुर के अलग अलग संगठनों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं.
जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार से भी इसे चरणबद्ध ढंग से हटाने के बारे में ज्ञापन प्राप्त हुए हैं. यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार का इस कानून की समीक्षा करने का विचार है, मंत्री ने कहा, फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है. स्थिति उत्पन्न होने पर किसी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है और इसकी आवधिक जांच की जाती है.
उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) के तहत घोषित अशांत क्षेत्र में सशस्त्र बलों को कुछ विशेष शक्तियां सौंपे जाने का अधिकार देता है.