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केजरीवाल सरकार को झटका, नर्सरी एडमिशन के लिए अधिकतम उम्र 4 साल करने के आदेश पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने नर्सरी एडमिशन में अधिकतम उम्र चार साल करने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है.

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स्नेहा
  • नई दिल्ली,
  • 05 फरवरी 2016,
  • अपडेटेड 9:36 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें नर्सरी एडमिशन के लिए अधिकतम उम्र सीमा 4 साल तय की गई थी.

दो दिनों के अंदर कोर्ट ने सरकार के दो बड़े फैसले पर रोक लगाई है. बता दें कि हाई कोर्ट ने इससे पहले दिल्ली सरकार के मैनेजमेंट कोटा समाप्त करने के फैसले पर भी रोक लगा दी थी. आप सरकार पर आरोप लगाते हुए कोर्ट ने कहा, 'केजरीवाल सरकार जनता, खास तौर पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती. इस तरह के आदेशों से लोगों को झटका देना सही नहीं है.'

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अब 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी नर्सरी में दाखिला मिलेगा. इसके पहले की सुनवाई में भी कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए अधिकतम उम्र सीमा चार साल तय करने का अधिकार उन्हें कहां से मिला. कोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार की अधिसूचना को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है.

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