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इंडिया में पहली बार, मेल स्टूडेंट भी कर सकेंगे सेक्सुअल हेरेसमेंट की शिकायत...

UGC ने एक बड़ा फैसला दिया है. इसके बाद से देश में पहली बार ऐसा होगा कि छात्र भी यौन शोषण के खि‍लाफ शि‍कायत कर सकेंगे.

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विष्णु नारायण
  • नई दिल्ली,
  • 08 जून 2016,
  • अपडेटेड 4:26 PM IST

अब इसे हमारे समाज का दोमुंहापन ही कहा जाएगा कि जहां एक तरफ वह महिलाओं पर होने वाला यौन हमलों पर मुखर है, वहीं पुरुषों के मामले में वह बगलें झांकने लगता है. इसे हमेशा नजरअंदाज किया जाता है.
देश के भीतर हो रहे ऐसे ही मामलों को उजागर करने और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए UGC कुछ प्रावधान लाया है. इसके तहत अब से छात्र यौन शोषण के मामले में पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेंगे.

यूजीसी (UGC) के अनुसार (Prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women employees and students in higher educational institutions) रेगुलेशन इसी साल के मई माह में जारी किया गया. इसके अनुसार यौन शोषण का मामला तटस्थ होना चाहिए. इसमें इस बात का साफ जिक्र है कि ट्रांसजेडर्स और छात्राओं के साथ-साथ छात्र भी असुरक्षित हो सकते हैं.

नए रूल के बेसिक पहलू...

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  • वैसे स्टूडेंट जिन्हें यौन शोषण के बाबत शिकायत करनी हो वे तीन माह के भीतर शिकायत करें (किसी विशेष मामले जैसे बीमारी में उन्हें बाद में भी शिकायत करने की छूट है).
  • सारे शिकायतों की समीक्षा की जाएगी और एक्शन 30 दिनों के भीतर लिया जाएगा.
  • UGC के प्रावधान के हिसाब से विक्टिम (प्रभावित शख्स) के दोस्त, सहकर्मचारी, मनोवैज्ञानिक, सगे-संबंधी उसकी जगह पर शिकायत कर सकते हैं, 'यदि वह शारीरिक, मानसिक बीमारी या मृत्यु से होकर गुजरा हो.'
  • यह बड़ा और क्रांतिकारी कदम UGC ने काफी सोच-विचार के बाद उठाया है. उन्हें इसके बाबत कई शिकायतें मिली थीं. साल 2007 में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में दो स्टूडेंट्स ने एक शिक्षक के खिलाफ ऐसी शिकायतें की थीं.

ये निर्देश दिए गए हैं...

  • यदि विश्वविद्यालय और कॉलेज UGC के इन नए नियमों के हिसाब से नहीं चलेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें दिए जाने वाले फंड में कटौती की जा सकती है.
  • किसी भी दोषी पाए गए स्टूडेंट को निलंबित कर दिया जाएगा और किसी शिक्षक व कर्मचारी पर उसके सर्विस रूल के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी.
  • इसमें गलत शिकायत पर पेनल्टी का भी प्रावधान निहित है.

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