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दिल्ली दंगे में पुलिसवाले पर तान दी थी पिस्टल, जानें- कौन है शाहरुख पठान जिसे टिकट दे सकती है AIMIM

AIMIM दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जामई ने शाहरुख से परिवार से मुलाकात की और कहा कि अगर परिवार और वहां की लोकल अवाम चाहें, तो हम चुनाव लड़वाने को तैयार हैं.

दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान से मिले AIMIM नेता दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान से मिले AIMIM नेता
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 25 दिसंबर 2024,
  • अपडेटेड 3:57 PM IST

दिल्ली में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है. सभी सियासी दल अपने-अपने स्तर पर तैयारियों में लगे हुए हैं. इस बीच खबर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM दिल्ली चुनाव में जेल में बंद शाहरुख पठान को चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है. इस बीच, AIMIM दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जामई ने शाहरुख से परिवार से मुलाकात की और कहा कि अगर परिवार और वहां की लोकल अवाम चाहें, तो हम चुनाव लड़वाने को तैयार हैं. 

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शाहरुख पठान के परिवार के साथ AIMIM दिल्ली के चीफ शोएब जामई

कौन है शाहरुख पठान?

साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में CAA प्रोटेस्ट के दौरान दंगा भड़क उठा था.मौजपुर इलाके में शाहरुख पठान ने ऑटोमैटिक पिस्टल से पहले भीड़ पर गोली चलाई थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल पर पिस्टल तान दी थी. इसके बाद शाहरुख पठान, दंगों के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गया था.

क्राइम ब्रांच ने शाहरुख को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया था. गोली चलाते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. 

22 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी. यह केस भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज FIR 51/2020 से जुड़ा है, जिसमें 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस दंगा), 149 (अवैध रूप से इकट्ठा होना) और 307 (हत्या का प्रयास) शामिल हैं. ये आरोप जाफराबाद दंगों से संबंधित हैं, जो शाहरुख पठान के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को उजागर करते हैं.

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यह भी पढ़ें: दिल्ली चुनाव: ताहिर हुसैन के बाद शाहरुख पठान को टिकट देने की तैयारी में ओवैसी की पार्टी

2020 में हुई थी गिरफ्तारी

18 अक्टूबर को पारित एक आदेश में अदालत ने कहा, 'आवेदक को वर्तमान मामले में 20 मई, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में है.' आवेदक ने पहले नियमित जमानत के लिए एक याचिका और अंतरिम जमानत के लिए एक और आवेदन दायर किया था, लेकिन इन दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया गया था. आरोपी को 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक व्यक्तिगत बांड और 20 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के जमानतदार पेश करने पर जमानत दे दी.

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