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11 प्रत्याशियों का नामांकन न कर पाने के मामले में HC ने भेजा नोटिस

Delhi Elections 2020: नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन नहीं कर पाने वाले 11 प्रत्याशियों की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को भी नोटिस जारी किया है. दिल्ली में 8 फरवरी को मतदान होना है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 03 फरवरी 2020,
  • अपडेटेड 12:42 PM IST

  • हाई कोर्ट का केंद्र,राज्य और चुनाव आयोग को नोटिस
  • नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे अरविंद केजरीवाल

Delhi Elections 2020: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिहाज से हाई-प्रोफाइल नई दिल्ली विधानसभा सीट से 11 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल नहीं कर पाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अंतिम सुनवाई अब 6 फरवरी को की जाएगी. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच इस याचिका को खारिज कर चुकी है. आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.

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जल्दबाजी में खारिज हुआ नामांकन

दरअसल, 11 लोगों ने अपनी याचिका में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को वीआईपी ट्रीटमेंट देने के चक्कर में उनको नामांकन दाखिल करने के लिए वक्त ही नहीं दिया गया और जल्दबाजी में उनका नामांकन खारिज कर दिया गया.

कोर्ट में आज सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट को कहा गया. चुनाव 8 फरवरी को होने हैं और उनके नतीजे भी 11 फरवरी को आएगा. लिहाजा उनको नामांकन दाखिल करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए.

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याचिकाकर्ता का तर्क था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अगर नामांकन के दौरान गड़बड़ी पाई गई और चुनाव तब तक नहीं हुए हैं तो उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.

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याचिकाकर्ता का यह भी तर्क है कि सिंगल बेंच ने पुन्नू स्वामी जजमेंट के मद्देनजर सिर्फ इस आधार पर चुनाव आयोग का तर्क सुनने के बाद के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, हमारी अर्जी को खारिज कर दिया था.

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