Advertisement

कानून के ऊपर कोई नहीं, राहुल को इतना बेचारा नहीं बनना चाहिएः अमित शाह

कर्नाटक राउंडटेबल में अमित शाह ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में कहा कि कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है. उनपर गाज गिरी है तो उन्हें बेचारा नहीं बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर वह चाहें तो हाईकोर्ट में जाएं, इतनी हायतौबा करने की क्या जरूरत है.

कर्नाटक राउंडटेबल में अमित शाह ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की कर्नाटक राउंडटेबल में अमित शाह ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की
aajtak.in
  • बेंगलुरू,
  • 22 अप्रैल 2023,
  • अपडेटेड 1:55 PM IST

गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के सरकारी बंगला खाली करने और संसद की सदस्यता रद्द होने के मामले पर कहा कि उनसे हमने तो नहीं कहा था कि OBC का अपमान करें. न तो हम सजा सुना सकते हैं और ना ही ये फैसला कर सकते हैं कि माफी नहीं मांगेंगे. ये निर्णय राहुल गांधी का है. जब उन पर गाज गिरी तो इतना बेचारा भी नहीं बनना चाहिए. उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी ये न समझे कि वह कानून के ऊपर है. कोई भी परिवार देश के कानून से ऊपर नहीं है.

Advertisement

राहुल गांधी की सजा को लेकर गृहमंत्री ने कहा कि दो अदालतों ने फैसला सुनाया है. अब वह चाहें तो हाईकोर्ट में जाएं. इसमें इतनी हायतौबा करने की क्या बात है. हजारों लोग हाईकोर्ट जाते हैं.  

किस मामले में गई कांग्रेस नेता की सदस्यता?

राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान 'मोदी सरनेम' को लेकर बयान दिया था. इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी.

राहुल आज सचिवालय को सौंप देंगे बंगला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार तक सरकारी बंगले से अपना सभी सामान खाली कर दिया है. सूत्रों की मानें तो वह शनिवार 22 अप्रैल को 12, तुगलक लेन स्थित बंगला लोकसभा सचिवालय को सौंप देंगे. दरअसल, शनिवार को ही बंगला खाली करने की समय सीमा पूरी हो रही है.

Advertisement

बंगला खाली क्यों कर रहे हैं राहुल

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को मोदी सरनेम मामले में सूरत की एक अदालत ने दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. इसके अगले दिन लोकसभा सचिवालय ने उनकी सांसदी रद्द कर दी थी. उनकी अयोग्यता के बाद उन्हें 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने के लिए कहा गया था.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement