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वोट डालने जा रहे हैं तो न ले जाएं मोबाइल फोन, जानें क्या है नियम

Lok-Sabha-Election-2019: लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पहले चरण की वोटिंग आज से शुरू हो गई है. बता दें मतदान केंद्र में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है. जानें- इन नियमों के बारे में...

प्रतीकात्मक फोटो प्रतीकात्मक फोटो
aajtak.in
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  • 11 अप्रैल 2019,
  • अपडेटेड 9:52 AM IST

लोकसभा चुनाव 2019 के लिए पहले चरण की वोटिंग आज से शुरू हो गई है. जहां 20 राज्यों  की 91 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है. इस बार लोकसभा की 543 सीटों के लिए सात चरणों में चुनाव हो रहे हैं. ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. मतदान केंद्रों  पर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं. साथ ही  कहा गया है कि मतदाता वोटिंग के दौरान मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते हैं.

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आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2019 के लिए निर्वाचन आयोग ने 10.35 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए हैं. 2014 के लोकसभा चुनावों की तुलना में मतदान केन्द्रों की संख्या 10 फीसदी अधिक है.

आइए जानते हैं मोबाइल फोन के अलावा मतदाताओं को मतदान केंद्र में किन चीजों को लेकर जाने की अनुमति नहीं है.

- सबसे पहले आपको बता दें, मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाने की सख्त मनाही है. मतदान केंद्र पर तैनात पीठासीन अधिकारी  को अपना मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी.

- जब तक किसी भी प्रकार की आपातकालीन या कॉल नहीं होती है पुलिस अधिकारी को मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

- भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार मतदान केंद्र में एक साथ तीन से चार मतदताओं की जाने की अनुमति नहीं है.

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- एक मतदाता मतदान केंद्र में अपने साथ किसी भी प्रकार को हथियार और लिक्विड आइटम नहीं ले जा सकता है.

आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में सात चरणों में चुनाव हो रहे है. जिसमें पहले चरण के तहत 11 अप्रैल से शुरू हो गई है. वहीं आखिरी चरण की वोटिंग 19 मई को होगी. जिसके बाद नतीजे 23 मई को आएंगे. बता दें, मतदाता शाम 6 बजे तक अपना वोट दे सकते हैं.

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