Advertisement

मुलायम-अखिलेश आय से अधिक संपत्ति मामला: सीबीआई ने दाखिल किया हलफनामा

समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है.

मुलायम सिंह यादव और अखिलेश पर आय से अधिक संपत्ति का केस मुलायम सिंह यादव और अखिलेश पर आय से अधिक संपत्ति का केस
अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 21 मई 2019,
  • अपडेटेड 12:41 PM IST

समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. सीबीआई ने कहा कि इस मामले की जांच 7 अगस्त 2013 को बंद की जा चुकी है, क्योंकि शुरुआती जांच में किसी अपराध की पुष्टि नहीं हुई थी.

इस मामले में याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वो सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट ले. इस मामले में 2007 में जांच के आदेश दिए गए थे और 2008 में सीबीआई ने केस दर्ज होने लायक सबूत मिलने की बात कही थी, लेकिन बाद में इस जांच को बंद कर दिया गया था.

Advertisement

याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने aajtak.in से बात करते हुए कहा कि सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट के सिर्फ हलफनामे के साथ कोर्ट पहुंची थी. चतुर्वेदी का कहना है कि सीबीआई उन्हें रिपोर्ट नहीं दे रही और उसका कहना है कि सीवीसी को रिपोर्ट दी जा चुकी है. जबकि इस मामले में कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था, लेकिन आज सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट हमें नहीं दिया. अब अगली सुनवाई जुलाई में होगी और हम इस मामले को कोर्ट के सामने उठाएंगे.

कोर्ट ने सीबीआई से मांगा था जवाब

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है. 25 मार्च को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने सीबीआई को जांच की स्थिति बताने के संबंध में दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. 12 अप्रैल को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि वह 2013 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच बंद कर चुकी है.

मुलायम ने भी दाखिल किया था हलफनामा

Advertisement

इससे पहले 11 अप्रैल को मुलायम ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था. उन्होंने कहा था कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है. सीबीआइ कोर्ट के आदेश पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में उनके और परिवार के सदस्यों खिलाफ जांच कर चुकी है और उस जांच में सीबीआईको कुछ भी नहीं मिला. मुलायम ने दावा किया कि सीबीआई ने उन्हें इस मामले में प्रथम दृष्ट्या क्लीनचिट दे दी थी.

क्या है मामला

विश्वनाथ चतुर्वेदी ने साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने सीबीआई को यह निर्देश देने की मांग की थी वह मुलायम सिंह यादव, अखिलेश, उनकी पत्नी डिंपल यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग, कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करे. इस पर कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया था.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement