कलकत्ता HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी, TMC के खिलाफ विज्ञापन पर लगाई थी रोक

बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगा दी थी.

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सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट. (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 24 मई 2024,
  • अपडेटेड 12:54 PM IST

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार पर अगले आदेश तक तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगा दी थी. अब बीजेपी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. भाजपा की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा.

दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को अगले अपने आदेश तक तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने से लगा दी थी. TMC बनाम चुनाव आयोग के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य ने फैसला सुनाते हुए भाजपा के विज्ञापनों के खिलाफ टीएमसी की ओर से दायर शिकायतों का निपटारा करने में नाकाम रहने पर चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई थी.

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अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग इस मामले में बुरी तरह नाकाम रहा है. जस्टिस भट्टाचार्य ने आदेश में कहा कि चुनाव आयोग समय सीमा के टीएमसी की शिकायतों का समाधान करने में पूरी तरह से नाकाम रहा है. कोर्ट हैरान है कि चुनाव खत्म होने के बाद शिकायतों का समाधान किया गया तो उसका क्या मतलब रह जाएगा. और समय सीमा में आयोग की नाकामी के कारण ये अदालत रोक लगाने का आदेश पारित करने के लिए बाध्य है.

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