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बाड़मेर के एक बूथ पर 8 मई को होगी दोबारा वोटिंग, जानिए EC ने क्यों लिया ये फैसला

राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी. अब यहां एक पोलिंग बूथ पर 8 मई को दोबारा मतदान होगा. भारत निर्वातन आयोग ने ऐसा निर्देश जारी किया है. क्योंकि बाड़मेर के चोहटन विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 50 पर मत की गोपनीयता भंग होने की शिकायत मिली थी. यहां अब 8 मई को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक दोबारा वोटिंग होगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
aajtak.in
  • बाड़मेर,
  • 06 मई 2024,
  • अपडेटेड 9:06 PM IST

Loksbha Election 2024: भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव-2024 के दौरान राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में दुधवा खुर्द गांव में एक पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान के लिए निर्देश जारी किया है. इस लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को मतदान हुआ था. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चोहटन विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 50, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दुधवा खुर्द बूथ पर दोबारा मतदान गुरुवार 8 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा.

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प्रवीण गुप्ता ने कहा कि निर्वाचन विभाग ने आयोग के निर्देशानुसार पुनर्मतदान की सभी तैयारियां कर ली हैं. मतदान केन्द्र पर वेबकास्टिंग की जाएगी.उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर इस बूथ पर मत की गोपनीयता भंग होने की शिकायत प्राप्त होने के बाद निर्वाचन विभाग राजस्थान द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को इस बूथ पर पुनर्मतदान हेतु प्रस्ताव भेजा गया. इस क्रम में आयोग ने पुनर्मतदान के निर्देश दिए हैं.

मत की गोपनीयता भंग होने की मिली थी शिकायत
प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतदान के दौरान और मतदान के बाद 27 अप्रैल को संपादित संवीक्षा प्रक्रिया जो भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवक्षकों एवं अभ्यर्थियों / निर्वाचन अभिकर्ताओं की मौजूदगी में की गयी थी, के दौरान इस प्रकार की कोई शिकायत अभ्यर्थियों / निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा नहीं की गयी थी.

मतदान दल के 4 सदस्यों को किया निलंबित
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चोहटन (बाड़मेर) के इस बूथ पर 26 अप्रैल को मतदान कराने वाले मतदान दल के 4 सदस्यों को जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) बाड़मेर द्वारा निलंबित कर दिया गया है, साथ ही वेबकास्टिंग वेन्डर के प्रतिनिधि के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इऩ पर मतदान की गोपनीयता भंग करने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट - दिशांक पुरोहित

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