Advertisement

'सरकारी मशीनरी के जरिए हमें लूटा गया, इस बार बाप-दादाओं की जमीन बेचकर लड़ेंगे चुनाव', मुख्तार अंसारी के भाई बोले

सपा ने सोमवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है. इसमें 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. अफजाल अंसारी को यूपी की गाजीपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है. 2019 के चुनाव में अफजाल बसपा के टिकट पर लड़े थे और जीते थे. तब यूपी में बसपा और सपा ने गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ा था.

मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को सपा ने गाजीपुर से टिकट दिया है. मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को सपा ने गाजीपुर से टिकट दिया है.
विनय कुमार सिंह
  • गाजीपुर,
  • 20 फरवरी 2024,
  • अपडेटेड 7:40 AM IST

आगामी लोकसभा चुनाव में सपा से टिकट मिलने के बाद अफजाल अंसारी का बयान आया है. अफजाल ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला और अपनी जीत का दावा किया है. अफजाल का कहना है कि इस बार भी हम जीतेंगे और इतिहास रचेंगे. अफजाल के भाई और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी इस जेल में बंद है.

उन्होंने आगे कहा, मुझे सरकारी मशीनरी जरिए लूट लिया गया है. इस बार चुनाव लड़ने के लिए बाप-दादाओं की जमीन बेचकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे. यहां मोदी फैक्टर नहीं चलेगा. 

Advertisement

अफजाल का कहना था कि यहां गरीब जनता मेरा साथ देगी. उन्होंने कहा, राम मंदिर सबके आस्था का प्रतीक हैं. राम पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन राम के नाम का फायदा उनको (बीजेपी) नहीं मिलेगा.

यह भी पढ़ें: Afzal Ansari: फिर से संसद में दिखाई देंगे मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी

'2019 में बसपा के टिकट पर जीते थे अफजाल'

बता दें कि सपा ने सोमवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है. इसमें 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. अफजाल अंसारी 2019 का चुनाव बसपा के टिकट पर लड़े थे और जीते थे. तब यूपी में बसपा और सपा ने गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ा था. 

'कोर्ट ने गैंगस्टर केस में चार साल की सजा सुनाई थी'

बसपा उम्मीदवार अफजाल ने तब केंद्रीय मंत्री रहे मनोज सिन्हा को हरा दिया था. कुछ महीने पहले अफजाल को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुना दी थी. कोर्ट के इस फैसले के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी. अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2007 के गैंगस्टर एक्ट के मामले में अपनी दोषसिद्धि निलंबित करने की गुहार लगाई थी. अफजाल ने राहुल गांधी के मामले का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की अपील की जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. SC ने अफजाल की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी.

Advertisement

गौरतलब है कि गाजीपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने इसी साल 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी को साल 2007 के गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिया था. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 और अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा सुनाई थी.

यह भी पढ़ें: Afzal Ansari: अफजाल की संसद सदस्यता जाना तय, क्या अब गाजीपुर में भी होंगे उपचुनाव?

'अंसारी परिवार की संपत्तियों को किया गया कुर्क'

बताते चलें कि अंसारी और उसके परिवार की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं. हाल ही में जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के बैंक खाते में जमा 2 करोड़ 35 लाख रुपये फ्रीज करने का आदेश दिया है. अंसारी और उसके गैंग आईएस-191 से जुड़े कई राज पुलिस के हाथ लगे हैं. इससे पहले अफजाल और उनके परिवार से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क किया गया है. अफजाल की लखनऊ में स्थित एक कोठी को कुर्क किया गया था. इसकी कीमत करीब 12 करोड़ 50 लाख रुपए थी.
 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement