Advertisement

आजम खान को SC से झटका, नहीं मिली बेल, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट द्वारा उन्हें कोई बेल नहीं दी गई है. उनकी बेल याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया है जहां पर पहले से इस मामले की सुनवाई जारी है.

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका
अनीषा माथुर/संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 08 फरवरी 2022,
  • अपडेटेड 12:25 PM IST
  • रामपुर से सपा उम्मीदवार है आजम खान
  • हाई कोर्ट करेगा बेल याचिका पर सुनवाई

सपा के दिग्गज नेता और यूपी चुनाव में रामपुर से विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को बेल देने से मना कर दिया है. उनकी तरफ से इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया गया है. कहा गया है कि ये मामला वहां पर पेंडिंग है, ऐसे में इसकी सुनवाई भी वहीं होनी चाहिए.

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि आजम खान के मामले की जल्द सुनवाई करे. इसके बाद आजम ने अपनी याचिका वापस ली. जानकारी के लिए बता दें कि यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान ने विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए मांगी थी अंतरिम जमानत पर रिहाई. याचिका में आजम खान ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार जानबूझकर उनके मामले को लटका रही है ताकि वो अपने चुनाव प्रचार में भी भाग ना ले सकें.

सुनवाई के दौरान आजम खान की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरे क्लाइंट के ख़िलाफ़ 47 केस हैं. हाई कोर्ट हमे सुन रहा है, हमको मौका नही दिया जा रहा है. मेरे क्लाइंट के खिलाफ राजनीति हो रही हैं. लेकिन ये सुन कोर्ट ने तुरंत कह दिया कि राजनीति की बात यहां ना की जाए.

Advertisement

कपिल सिब्बल ने इस बात पर भी जोर दिया कि पिछले दो महीने से हाई कोर्ट में ये मामला सुरक्षित है लेकिन कोई फैसला नहीं सुनाया गया. अब क्योंकि आजम खान को चुनावी प्रचार का हिस्सा बनना है, ऐसे में उनका बेल पर बाहर आना जरूरी है. अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई के लिए कहा है, कब तक फैसला आता है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा.

वैसे कुछ दिन पहले आजम खान के बेटे को बेल दी जा चुकी है. वे यूपी के स्वार सीट से चुनावी मैदान में हैं. उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं अपना दल के हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement