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मुश्किल में आमिर खान के बेटे जुनैद की पहली फिल्म, रिलीज से 1 दिन पहले कोर्ट ने लगाई रोक

जस्टिस संगीता विशेन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि फिल्म पर रोक लगाई जाए. कुछ पेटीशनर्स ने इसपर आपत्ति जताई है. कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कहा जा रहा है कि इसपर 18 जून को सुनवाई होगी.

'महाराज' में जुनैद खान, जयदीप अहलावत 'महाराज' में जुनैद खान, जयदीप अहलावत
विद्या
  • मुंबई,
  • 13 जून 2024,
  • अपडेटेड 10:25 PM IST

बॉलीवुड के मिस्टर पर्फैक्शनिस्ट का लाड़ला बेटा जुनैद खान जल्द ही फिल्म 'महाराज' से डेब्यू करने वाला है. फैन्स लगातार, जुनैद को बधाई दे रहे हैं. पर अब लगता है कि जुनैद का करियर उड़ान भरने से पहले ही बंद बस्ते में चला गया. वो इसलिए, क्योंकि खबर आ रही है कि गुजरात हाई कोर्ट ने आमिर खान के बेटे की फिल्म 'महाराज' पर रोक लगा दी है. 14 जून को नेटफ्लिक्स पर ये रिलीज होने वाली थी. फिल्म से जुनैद डेब्यू करने वाले थे. 

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क्या है पूरा मामला?
जस्टिस संगीता विशेन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि फिल्म पर रोक लगाई जाए. कुछ पेटीशनर्स ने इसपर आपत्ति जताई है. कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. कहा जा रहा है कि इसपर 18 जून को सुनवाई होगी. भगवान कृष्ण और वल्लभचार्य के भक्तों ने इसपर पेटीशन फाइल की है. पेटीशन में लिखा गया है कि ये फिल्म 1862 के लिबल महाराज केस पर आधारित है जो पब्लिक ऑर्डर पर खराब असर डालती है. साथ ही इसमें कहा गया है कि ये फिल्म हिंदू धर्म को भी आहत करती है.

पेटीशनर भरत मांडलिया और बाकी के लोगों ने इसे दर्ज कराया है. इनका प्रतिनिधित्व एडवोकेट मिहिर जोशी और केयूर गांधी ने किया है. उन्होंने जस्टिस को बताया कि बॉम्बे के सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेज न्यायाधीशों द्वारा लिया गया फैसला हिंदू धर्म की निंदा करता है. साथ ही भगवान कृष्ण के साथ-साथ भक्ति गीतों के खिलाफ गंभीर रूप से निंदनीय टिप्पणियां करता है. हम लोगों ने फिल्ममेकर्स से फिल्म की रिलीज से पहले प्राइवेट स्क्रीनिंग की डिमांड की थी, लेकिन उसपर कोई जवाब नहीं आया. 

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इसी के साथ फिल्म पर न कोई ट्रेलर आया, न ही कोई प्रमोशनल इवेंट किया गया, जिससे स्टोरीलाइन के बारे में जानकारी मिल सके. अगर इस फिल्म को रिलीज की इजाजत दी जाती है तो लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं. पेटीशनर की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को तत्काल रूप से फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए एक्शन लेने की डिमांड की है. हालांकि, इसपर अबतक उनकी ओर से भी कोई जवाब नहीं आया है. 

गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस संगीता विशेन ने पूरी बात सुनने के बाद फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है. इस पूरे मामले पर फिल्ममेकर्स की ओर से अबतक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है. 

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