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काला हिरण शिकार केस: सलमान को मिली हाजरी माफी, 16 जनवरी होगी सुनवाई

सलमान को आज (1 दिसंबर) कोर्ट में पेश होना था. जिला एवं सेशन जिला जज राघवेंद्र काछवाल की कोर्ट में सुनवाई टली. आगामी 16 जनवरी को कोर्ट में फिर सुनवाई होगी.

सलमान खान सलमान खान
शरत कुमार
  • नई दिल्ली,
  • 01 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 2:08 PM IST

काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को हाजरी माफी मिली है. सलमान को आज (1 दिसंबर) कोर्ट में पेश होना था. जिला एवं सेशन जिला जज राघवेंद्र काछवाल की कोर्ट में सुनवाई टली. आगामी 16 जनवरी को कोर्ट में फिर सुनवाई होगी. सलमान को आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से पेश होने के आदेश. अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने रखा सलमान का पक्ष.

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सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत की तरफ से कोर्ट में पेश हाजरी माफी में कहा गया है कि रेस्पोंडेंट मुंबई में निवास करते हैं. मुंबई व जोधपुर में कोविड-19 महामारी भयंकर रूप से फैली हुई है. इन परिस्थितियों में रेस्पोंडेंट का पेशी के लिए जोधपुर आना खतरे से खाली नहीं है. इस कारण रेस्पोंडेंट सलमान खान आज कोर्ट में पेश नहीं हो सके हैं. ऐसे में विनम्र अनुरोध है कि सलमान को आज हाजरी माफी प्रदान की जाए. 

क्या है पूरा मामला?

1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान और उनके को-एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह पर कांकाणी गांव में एक काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था. इस पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है. 


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सलमान को मिली थी ये सजा

साल 2018 में 5 अप्रैल को जोधपुर सेशन कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री ने करीब दो दशक पुराने काला हिरण शिकार मामले में सलमान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. सलमान पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा था. 

वहीं बाकी आरोपियों सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया था. इसके बाद सलमान ने निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध जिला एवं सेशन कोर्ट में अपील की थी. 7 अप्रैल को जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान के खिलाफ सुनाई गई निचली अदालत की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी थी. इसके बाद सलमान के वकील ने उनकी जमानत की अर्जी डाली थी. 


वहीं तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपतसिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था. जिसके खिलाफ सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला में अपील पेश की थी. वहीं दो अपील सरकार की ओर से ओर से पेश की गई थी. इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सलमान खान के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश दोनों प्रार्थना पत्रों को तत्कालीन सीजेएम जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून 2019 को खारिज करते हुए सलमान को राहत दी थी.

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इन सभी मामलों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला में अपील विचाराधीन हैं. सजा होने के बाद करीब ढाई साल की इस अवधि में  प्रत्येक पेशी पर वे किसी न किसी कारण से हाजरी माफी लेते रहे. करीब पंद्रह बार वे हाजरी माफी का लाभ ले चुके हैं. सलमान को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर 437 ए के मुचलके पेश करने हैं, लेकिन कोविड-19 के चलते सलमान खान के अधिवक्ता हर बार उनकी ओर से हाजिर माफी पेश कर रहे है कि सलमान मुंबई से जोधपुर नही आ सकेंगे. 

कोविड काल में उनकी पहली पेशी 18 अप्रेल को, दूसरी 4 जून को, तीसरी पेशी 16 जुलाई को, चौथी 14 सितंबर और पांचवी 28 सितंबर को और छठी पेशी मंगलवार 1 दिसंबर को थी. 
 

 

 

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