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शिल्पा शेट्टी को मिली राहत, इस मामले में दर्ज FIR को राजस्थान हाईकोर्ट ने किया रद्द

शिल्पा शेट्टी के खिलाफ साल 2017 में FIR दर्ज की गई थी. इसमें शिल्पा पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने साल 2013 में एक इंटरव्यू में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया था. इस इंटरव्यू में अभिनेता सलमान खान भी मौजूद थे.

शिल्पा शेट्टी को SC/ST केस में राहत मिली है (फाइल फोटो) शिल्पा शेट्टी को SC/ST केस में राहत मिली है (फाइल फोटो)
अरविंद ओझा
  • नई दिल्ली,
  • 21 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 6:19 PM IST

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ राजस्थान के चुरू थाने में SC-ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई थी. ये एफआईआर एक टीवी शो में जातिसूचक भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर दर्ज हुई थी. अब इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से शिल्पा शेट्टी को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी है.

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जानकारी के मुताबिक राजस्थान हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एक क्रिमनल केस को रद्द किया है. शिल्पा शेट्टी के खिलाफ साल 2017 में FIR दर्ज की गई थी. इसमें शिल्पा पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने साल 2013 में एक इंटरव्यू में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया था. इस इंटरव्यू में अभिनेता सलमान खान भी मौजूद थे.

राजस्थान हाईकोर्ट में पेश वकील प्रशांत पाटिल ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के हवाला दिया. एडवोकेट प्रशांत ने कहा कि शिल्पा इस मामले में पहले ही माफी मांग चुकी हैं, जबकि उनके दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था.

राजस्थान हाईकोर्ट ने वकील की दलील मनाते हुए शिल्पा शेट्टी को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया. 

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