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काला हिरण केस: सैफ, तब्बू और सोनाली को राहत नहीं, होगी सुनवाई

राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया है. जिसके बाद काला हिरण शिकार केस में सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे के खिलाफ सुनवाई होगी.

सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 16 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 9:17 PM IST

राजस्थान हाई कोर्ट में काले हिरणों के शिकार के मामले में सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे के खिलाफ सुनवाई होगी. हाई कोर्ट ने इन लोगों के निचली अदालत से बरी किए जाने के खिलाफ केस की सुनवाई की अपील स्वीकार कर ली है. पिछले साल इस मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे को सुबूत में कमी का आधार पर बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी.

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इसके बाद सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे की तरफ से राजस्थान हाई कोर्ट में सरकार की याचिका का यह कहते हुए विरोध किया गया था कि अपील दायर करने की निर्धारित अवधि के अंदर अपील नहीं की गई है, लिहाजा राज्य सरकार को उनके बरी होने के खिलाफ अपील करने का अधिकार नहीं है. जिस पर राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था.

राजस्थान हाई कोर्ट में सोमवार को राज्य सरकार के अधिवक्ता महिपाल बिश्नोई और अनिश ने राज्य सरकार का पक्ष रखा जिसे हाई कोर्ट में मान लिया गया और अब अगली तारीख से इस मामले में बॉलीवुड स्टार्स के खिलाफ सुनवाई शुरू होगी. जस्टिस मनोज गर्ग ने इस मामले में सुनवाई के लिए 4 सप्ताह बाद का वक्त निर्धारित किया है.

क्या है पूरा मामला

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साल 1998 में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान सलमान खान और सह कलाकारों पर 12 व 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि में कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार का आरोप लगा था. फॉलोअप में इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने पिछले साल सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी. वहीं बाकी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था. इस फैसले के बाद राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट में अपील दायर कर बरी किए गए आरोपियों पर पुनर्विचार करने की बात कही थी.

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