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अदालत ने 'क्या कूल हैं हम 3' दिखाने से 203 वेबसाइटों को रोका

दिल्ली उच्च न्यायालय ने करीब 203 वेबसाइटों को तुषार कपूर और आफताब शिवदासानी अभिनीत फिल्म 'क्या कूल हैं हम 3' को दिखाने, उसके प्रसारण या ऑलाइन उपलब्ध कराने से रोक दिया.

फिल्म 'क्या कूल हैं हम 3' फिल्म 'क्या कूल हैं हम 3'
दीपिका शर्मा/BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 20 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 9:08 AM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय ने करीब 203 वेबसाइटों को तुषार कपूर और आफताब शिवदासानी अभिनीत फिल्म 'क्या कूल हैं हम 3' को दिखाने, उसके प्रसारण या ऑनलाइन उपलब्ध कराने से रोक दिया.

रोक आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता निर्माण कंपनी 'बालाजी मोशन पिक्चर्स' 'कापीराइट कानून के तहत संरक्षण की हकदार' है.

22 जनवरी को रिलीज हो रही फिल्म के निर्माता 'बालाजी मोशन पिक्चर्स' ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके कहा कि 203 वेबसाइटों, स्थानीय केबल ऑपरेटरों और अन्य को फिल्म के किसी भी तरह के प्रदर्शन या किसी तरह से लोगों के लिए उपलब्ध कराने से रोका जाए.

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अनुरोध स्वीकारते हुए न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने वेबसाइटों और स्थानीय केबल ऑपरेटरों सहित 300 प्रतिवादियों को नोटिस जारी करके उन्हें आदेश का पालन करने का निर्देश दिया.

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