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हिट एंड रन केस: सलमान के खिलाफ SLP दायर करेगी महाराष्ट्र सरकार

सलमान खान हिट एंड रन केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी वकीलों को SLP दायर करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं.

ब्रजेश मिश्र
  • मुंबई,
  • 20 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 1:21 PM IST

हिट एंड रन केस में सलमान खान को बरी किए जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पेटिशन (SLP) दायर कर सकती है. सरकार ने पहले ही इस बात की जानकारी दी थी कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह ऊपरी अदालत में अपील करेगी.

कानून और न्याय विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सरकारी वकीलों को SLP दायर करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा, 'हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी. एक हफ्ते में SLP दायर कर दी जाएगी.'

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फैसले को 90 दिन में दी जा सकती है चुनौती
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने पहले ही घोषणा की थी कि वे सलमान खान को बरी किए जाने के खिलाफ अपील करेंगे. कानून के मुताबिक, हाईकोर्ट का फैसला का आने के 90 दिनों के अंदर उसे चुनौती दी जा सकती है.

हाई कोर्ट ने बयान पर भरोसा करने से किया था इनकार
साल 2002 में मुंबई में हुए हिट एंड रन केस में सलमान खान को बीते साल 10 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस ए.आर. जोशी ने सबूतों के अभाव में सलमान खान को बरी कर दिया था. अधिकारियों ने बताया कि मामले की सुनवाई में निचली अदालत ने कॉन्स्टेबल रवींद्र पाटिल के बयान को माना था लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर भरोसा करने से इनकार कर दिया.

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फैसला सुनाते हुए जस्टिस जोशी ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए थे साथ ही ब्लड सैंपल लेने और उनकी जांच में हुई देरी के लिए भी जांच टीम की भूमिका पर सवाल किए थे.

बता दें कि इसके पहले मई 2015 में निचली अदालत ने सलमान खान को इस मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी.

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