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कोर्ट के फैसले के बाद प्रिया वारियर ने दिया ये बयान, दर्ज हुई थी FIR

अपने वायरल वीडियो से मशहूर हुईं प्रिया प्रकाश पर ईश-निंदा का मामला दर्ज हुआ था. कोर्ट ने इसे खार‍िज कर द‍िया है.

प्रिया प्रकाश वारियर प्रिया प्रकाश वारियर
महेन्द्र गुप्ता
  • नई दिल्ली,
  • 01 सितंबर 2018,
  • अपडेटेड 7:22 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मलयाली अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर के खिलाफ हैदराबाद में दर्ज एक मामला शुक्रवार को खारिज कर दिया. अभिनेत्री फिल्म 'ओरु आदार लव' के एक गीत में आंख मारने के बाद लोकप्रिय हो गईं थी.

कोर्ट ने विवादित गीत के संबंध में उनके खिलाफ भविष्य में भी कोई मामला दर्ज करने पर रोक लगा दी है.फिल्म अभी बन रही है. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर और न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने केस का विश्लेषण करने के बाद कहा कि यह ईश-निंदा का मामला नहीं है.

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कोर्ट के फैसले के बाद प्रिया ने अपने बयान में कहा है, "मैं काफी खुश हूं और राहत महसूस कर रही हूं. जब यह एफआईआर हुई तो सच में मैं तनाव में आ गई थी."

कोर्ट ने इस मामले में कहा है, "यह (गीत) किसी भी प्रकार से नैतिक और सार्वजनिक मूल्यों का अनादर करने की योजना के तहत नहीं बनाया गया था और इसमें ईश-निंदा नहीं हुई."

प्रिया 18 साल की बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं. वो केरल के त्रिशूर में रहती हैं. प्रिया की मलयालम फिल्म ‘उरु आदर लव’ का गाना ‘मानिक्य मलाराया पूवी’ है. ये उनकी डेब्यू फिल्म हैृ. उनके गाने का वीडियो वैलेंटाइन वीक में वायरल हो गया था. इसके बाद प्रिया को इंस्टाग्राम पर एक दिन में 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने फॉलो किया था.

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