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सुशांत केस: रिया की अर्जी पर 'सुप्रीम' फैसला आज, केस मुंबई ट्रांसफर करने की है मांग

सुप्रीम कोर्ट एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर आज यानी बुधवार को 11 बजे फैसला सुनाएगा. जस्टिस हृषीकेश राय की एकल जज पीठ फैसला सुनाएगी.

सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती (फाइल फोटो) सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 18 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 12:27 AM IST

सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगा. कोर्ट एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर आज 11 बजे फैसला सुनाएगा. जस्टिस हृषीकेश राय की एकल जज पीठ फैसला सुनाएगी. बता दें कि रिया के खिलाफ बिहार में केस दर्ज कराया गया है. इसे मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए रिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मंगलवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की बेंच ने ये सुनवाई की. सीनियर एडवकेट मनिंदर सिंह बिहार सरकार की तरफ से, एएम सिंघवी महाराष्ट्र सरकार, श्याम दिवान रिया की तरफ से और विकास सिंह सुशांत सिंह की फैमिली का पक्ष रखा.

रिया चक्रवर्ती के सुशांत केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई को ट्रांसफर किया जाए या नहीं.

ये भी पढ़ें- सुशांत केस पटना से मुंबई होगा ट्रांसफर? रिया की अर्जी पर SC में फैसला सुरक्ष‍ित

रिया के वकील ने कोर्ट में क्या कहा था

सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में रिया के वकील श्याम दिवान ने कहा कि एक्ट्रेस सुशांत से प्यार करती थी. वे उनकी मौत के बाद सदमे में हैं. रिया के वकील ने कहा कि पटना में जो FIR दर्ज हुई है, उसे महाराष्ट्र स्थानांतरित करने की मांग है. बांद्रा पुलिस स्टेशन की FIR ट्रांसफर की जाए.

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श्याम दिवान ने कहा कि पटना में FIR दर्ज की, जबकि वहां घटना ही नहीं हुई थी. 38 दिनों की देरी से FIR दर्ज कराई गई. अगर मामले का ट्रांसफर पटना से मुंबई नहीं होता तो रिया को इंसाफ नहीं मिल पायेगा.

ये भी पढ़ें- सुशांत के भाई बोले- सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ तो सीबीआई जांच से कोई ताकत नहीं रोक सकती

बिहार सरकार ने क्या कहा

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में कभी एफआईआर दर्ज नहीं की. अगर आप किसी केस में जांच के लिए किसी को बुलाते हैं तो एफआईआर का होना जरूरी है, लेकिन मुंबई पुलिस ने लगातार इस केस में देरी की. हो सकता है कि उन पर किसी तरह का सरकारी दबाव रहा हो. हमारे साथ किसी तरह का सहयोग नहीं किया गया. वहीं, महाराष्ट्र सरकार की ओर से आरोप लगाया गया कि बिहार में चुनाव होने वाला है, इसलिए मामले राजनीति किया जा रहा है.

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