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तुनिशा सुसाइड मामले में आरोपी शीजान खान को मिली जमानत, 69 दिन बाद जेल से निकलेंगे एक्टर

एडीशनल सेशन कोर्ट के जज आर डी देशपांडे ने खान को जमानत देते हुए एक लाख रुपये की सिक्यॉरिटी डिपॉजिट करने की बात कही है. शीजान खान के वकील, शरद राय ने बताया कि एक्टर को कई वजहों से जमानत दी गई है.

तुनिशा शर्मा, शीजान खान तुनिशा शर्मा, शीजान खान
देव अमीश कोटक
  • मुंबई,
  • 04 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 8:21 PM IST

टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में को-स्टार शीजान खान को आरोपी कहा गया था. हालांकि, पुलिस की छानबीन के बावजूद वह इस केस में एक्टर के खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई. ऐसे में पूरे 69 दिन बाद शीजान खान को जमानत मिल गई है. महाराष्ट्र के वसई कोर्ट ने शनिवार को 28 साल के एक्टर को जमानत दे दी है. शीजान, केस में 26 दिसंबर को गिरफ्तार हुए थे. 

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जेल से बाहर आएंगे शीजान
एडीशनल सेशन कोर्ट के जज आर डी देशपांडे ने खान को जमानत देते हुए एक लाख रुपये की सिक्यॉरिटी डिपॉजिट करने की बात कही है. शीजान खान के वकील, शरद राय ने बताया कि एक्टर को कई वजहों से जमानत दी गई है. केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है और जांच भी पूरी हो गई है. 

वकील, शैलेंद्र मिश्रा ने कहा कि शीजान की जमानत एक दिन डिले हो गई थी, क्योंकि हमें शाम के साढ़े छह या सात बजे तक पहुंचना था, पर हम पहुंच नहीं पाए. ऐसे में शीजान को जेल से एक दिन बाद बाहर निकाला गया. साथ ही ठाणे जेल के बेल बॉक्स में हमें पेपर्स करीब साढ़े पांच बजे तक डालने होते हैं, पर हम में से कोई समय से पहुंच ही नहीं पाया. अब शीजान कल यानी रविवार के दिन जेल से बाहर आएंगे. वसई कोर्ट में जितनी भी फॉर्मैलिटीज थीं, वह पूरी कर दी गई हैं, जिसमें समय लगा.

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बता दें कि एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने 24 दिसंबर 2022 को वैनिटी वैन में फांसी लगाकर जान दे दी थी. टीवी के सेट पर तुनिशा शूट कर रही थीं, जब यह मामला हुआ. 28 साल के शीजान खान इस केस में गिरफ्तार हुए थे. तुनिशा की मां ने शीजान और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. साथ ही खुलासा किया था कि शीजान ने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया था. एक्ट्रेस डिप्रेशन में चल रही थीं. शीजान, तुनिशा पर हाथ भी उठाते थे. तुनिशा की मां ने केस रजिस्टर कराया था. 

कोर्ट का आदेश है कि शीजान का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए. साथ ही एक्टर को देश छोड़कर न जाने की भी बात कही है. अगर वह किसी काम के सिलसिले में जाते भी हैं तो उन्हें कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी.

 

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