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What is Inheritance Tax: 'आपकी संपत्ति का सिर्फ 45% हिस्सा बच्चों को मिलेगा', क्या है इन्हेरिटेंस टैक्स जिसपर पित्रोदा के बयान पर घिरी कांग्रेस?

What is Inheritance Tax? कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के एक बयान ने सियासी हलचल पैदा कर दी है. उन्होंने अमेरिका के इन्हेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स की वकालत की है. ये टैक्स किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति पर लगता है.

सैम पित्रोदा और राहुल गांधी. (फाइल फोटो) सैम पित्रोदा और राहुल गांधी. (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 24 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 9:05 PM IST

देश में चुनावी माहौल है, बीजेपी कांग्रेस घोषणापत्र में संपत्ति के बंटवारे वाले वादे को लेकर कांग्रेस को घेर रही है इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस एक और नए विवाद में फंस गई है. इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के एक बयान पर नया बवाल खड़ा हो गया है. पित्रोदा ने अमेरिका के इन्हेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स की वकालत की है. यानी ऐसा टैक्स जो मरने वाले की संपत्ति उसके बच्चों को ट्रांसफर किए जाने पर लगाया जाता है.

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क्या कहा था सैम पित्रोदा ने?

सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में इन्हेरिटेंस टैक्स लगता है. इसका मतलब है कि अगर किसी के पास 10 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, तो उसके मरने के बाद बच्चों को सिर्फ 45 फीसदी संपत्ति ही मिलेगी और बाकी 55 फीसदी सरकार ले लेती है.

पित्रोदा ने कहा कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है. यहां अगर किसी के पास 10 अरब रुपये की संपत्ति है, तो मरने के बाद उसके बच्चों को सारी संपत्ति मिल जाती है, जनता के लिए कुछ नहीं बचता.

पीएम मोदी ने जमकर घेरा

पित्रोदा के इस बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की सरगुजा की रैली में बुधवार को कहा कि कांग्रेस के खतरनाक इरादे खुलकर सामने आ गए हैं, इसलिए वो इन्हेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि पित्रोदा के बयान से कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है. बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है. 

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कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से बनाई दूरी

वहीं, कांग्रेस ने पित्रोदा के इस बयान से एक तरह से दूरी बना ली है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि लोकतंत्र में हर शख्स को अपनी राय रखने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पित्रोदा के विचार हमेशा कांग्रेस की राय से मेल खाते हों.

अमेरिका में लगता है इन्हेरिटेंस टैक्स

बहरहाल, सियासी लड़ाई के बीच अब सवाल ये उठता है कि इन्हेरिटेंस टैक्स क्या होता है, किसपर लगता है, कितना लगता है. दरअसल इन्हेरिटेंस टैक्स वो होता है, जो किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति के बंटवारे पर लगता है. अमेरिका के छह राज्यों में इन्हेरिटेंस टैक्स वसूला जाता है. ये टैक्स कितना लगेगा? ये इस बात पर निर्भर करता है कि मृतक व्यक्ति कहां रहता था और उत्तराधिकारों के साथ उसका रिश्ता क्या था.

क्या है इन्हेरिटेंस टैक्स?

अमेरिका में केंद्रीय स्तर पर इन्हेरिटेंस टैक्स नहीं लगता है. सिर्फ छह राज्यों- आयोवा, केंटकी, मैरीलैंड, नेब्रास्का, न्यू जर्सी और पेन्सिल्वेनिया में ये टैक्स लगाया जाता है. हालांकि, आयोवा में 2025 तक इस टैक्स को खत्म कर दिया जाएगा. हर राज्य में टैक्स की दरें अलग-अलग हैं.

- आयोवाः यहां 1 से 4 फीसदी तक इन्हेरिटेंस टैक्स लगता है. पति-पत्नी, बच्चे, सौतेले बच्चे, माता-पिता, दादा-दादी, परदादा, पोते-पोतियां और परपोतों को टैक्स से छूट है. इनके अलावा अगर मृतक किसी और को अपनी संपत्ति का उत्तराधिकार बनाता है तो उसे इन्हेरिटेंस टैक्स देना पड़ता है. अगर संपत्ति किसी चैरिटी में दान की जाती है तो 500 डॉलर तक की छूट मिलती है. 

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- केंटकीः इस राज्य में मृतक से संबंध के आधार पर टैक्स लगता है. एक हजार डॉलर से ज्यादा की संपत्ति है तो उस पर 4% से 16% तक टैक्स लगाया जाता है. पति-पत्नी, माता-पिता, बच्चे, सौतेले बच्चे, पोते-पोतियां और भाई-बहनों को टैक्स में छूट मिली है.

- मैरीलैंडः एक हजार डॉलर से ज्यादा की संपत्ति है तो 10% टैक्स भरना होता है. पति-पत्नी, बच्चे, माता-पिता, दादा-दादी, पोते-पोतियां, भाई-बहन और चैरिटी को इससे छूट है. मैरीलैंड वो राज्य हैं, जहां इन्हेरिटेंस टैक्स के साथ-साथ एस्टेट टैक्स यानी संपत्ति कर भी देना होता है.

- नेब्रास्काः यहां पर मृतक से संबंध के आधार पर टैक्स की दर अलग-अलग है. माता-पिता, बच्चे, भाई-बहनर और दादा-दादी को एक लाख डॉलर से ज्यादा की संपत्ति पर 1% टैक्स चुकाना होता है. चाचा-चाची, भतीजा-भतीजी को 40 हजार डॉलर से ज्यादा की संपत्ति पर 11% टैक्स भरना पड़ता है. जबकि, बाकी सभी उत्तराधिकारियों को 25 हजार डॉलर से ज्यादा की संपत्ति पर 15% टैक्स चुकाना होता है. 22 साल से कम उम्र के सभी उत्तराधिकारियों को टैक्स से छूट मिली है.

- न्यू जर्सीः यहां पर 11% से 16% तक इन्हेरिटेंस टैक्स लगता है. पति-पत्नी, बच्चों, माता-पिता, दादा-दादी, पोते-पोतियों और चैरिटी को छूट है. भाई-बहनों और बेटों-बहुओं को 25 हजार डॉलर तक की संपत्ति पर छूट मिली है.

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- पेन्सिल्वेनियाः इस राज्य में भी टैक्स की दर अलग-अलग है. साढ़े तीन हजार डॉलर से ज्यादा की संपत्ति पर सभी उत्तराधिकारियों को टैक्स देना पड़ता है. माता-पिता, बच्चों और दादा-दादी को 4.5%, भाई-बहनों को 12% और बाकी उत्तराधिकारियों को 15% टैक्स चुकाना होता है. 21 साल से कम उम्र के उत्तराधिकारियों पर कोई टैक्स नहीं लगता.

एस्टेट टैक्स भी लगता है

अमेरिका में संघीय स्तर पर तो इन्हेरिटेंस टैक्स नहीं लगता है, लेकिन एस्टेट टैक्स देशभर में लागू होता है. जिन राज्यों में इन्हेरिटेंस टैक्स लागू है, वहां मृतक के उत्तराधिकारों को इसके साथ-साथ एस्टेट टैक्स यानी संपत्ति कर भी चुकाना पड़ता है.

अमेरिका में एस्टेट टैक्स की दर 15% से 20% है. पिछले साल तक 1.29 करोड़ डॉलर या उससे ज्यादा की संपत्ति पर एस्टेट टैक्स देना पड़ता था. इस साल से वहां 1.36 करोड़ डॉलर या उससे ज्यादा की संपत्ति पर एस्टेट टैक्स देना होगा.

इन्हेरिटेंस टैक्स से बचने का तरीका

हर चीज का तोड़ होता है. इन्हेरिटेंस टैक्स से बचने का भी तोड़ है. हालांकि, इसका तोड़ तभी है जब मरने से पहले संपत्ति को बांट दिया जाए.

अमेरिका में 18 हजार डॉलर तक के गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं लगता है. अगर कोई व्यक्ति अपने मरने के बाद अपने उत्तराधिकारियों को इन्हेरिटेंस टैक्स से बचाना चाहता है, तो वो जीवित रहते ही अपनी संपत्ति गिफ्ट में दे सकता है. वहीं, शादीशुदा जोड़े 36 हजार डॉलर तक का गिफ्ट दे सकते हैं. 

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