हर साल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोतरी का मामला उठता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों इसी मुद्दे से जुड़ी एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है. इसमें दावा किया जा रहा है कि हाईकोर्ट का आदेश है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल छुट्टियों के दिनों यानी कि जून-जुलाई की फीस नहीं लेगा. अगर स्कूल ऐसा करने से मना करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है.
इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम (AFWA) ने पड़ताल में पाया कि वायरल हो रही पोस्ट का भारत में मौजूद किसी भी स्कूल से कोई लेना-देना नहीं है. ये आदेश पाकिस्तान के सिंध हाईकोर्ट ने जारी किया था.
पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.
फेसबुक पेज 'सत् समाचार जींद ' ने एक पत्र की तस्वीर पोस्ट की है. 'क्राइम इंटेलिजेंस डिटेक्टिव' के लेटर हैड पर हाईकोर्ट का ये आदेश लिखा हुआ है. पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा गया है- "अब प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकेंगे जून और जुलाई की छुट्टियों की फीस."
खबर लिखे जाने तक ये पोस्ट 73000 से ज्यादा बार तक शेयर की जा चुकी थी. हालांकि ये आदेश किस हाईकोर्ट ने जारी किया है, वायरल पोस्ट में इसका जिक्र नहीं किया गया है.
फेसबुक यूजर 'Sushil Dewal ' और और 'Girish Negi ' सहित कई लोगों ने इस आदेश को पोस्ट किया है.
वायरल हो रहा ये ऑर्डर 'क्राइम इंटेलिजेंस डिटेक्टिव' के लेटरहैड पर छपा हुआ दिखता है. AFWA ने पड़ताल में पाया कि 'क्राइम इंटेलिजेंस डिटेक्टिव' भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली एक एनजीओ है. लेटरहेड पर एनजीओ का पता और हेल्पलाइन नंबर देखा जा सकता है. इस पत्र के नीचे 'महानिदेशक, क्राइम इंटेलिजेंस डिटेक्टिव (भारत)' लिखा हुआ है, लेकिन इस पर किसी का नाम नहीं लिखा गया है.
दावे का सच जानने के लिए जब हमने इंटरनेट पर इस आदेश के बारे में खोजना शुरू किया तो हमें भारत में ऐसे किसी भी हाईकोर्ट का आदेश नहीं मिला. हालांकि जब हमने लेटर पर लिखे केस नंबर 'सीपी नंबर 5812 ऑफ 2015' से इंटरनेट पर सर्च किया तो हमें पाकिस्तान के कराची में स्थित सिंध हाईकोर्ट से जारी हुए इस आदेश की कॉपी मिली. ये आदेश सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जुल्फिकार अहमद खान ने दिया था.
स्कूल फीस में मनमानी बढ़ोतरी के खिलाफ यह केस सितंबर 2015 में दायर किया गया था. इस मामले मे इससे मिलती-जुलती 8 अन्य याचिकाओं को भी जोड़ा गया था. केस पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ने छुट्टियों के दौरान फीस न लेने व स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की सीमा तय की थी. ये पोस्ट पिछले साल भी इसी दावे के साथ वायरल हुई थी, तब भी न्यूज वेबसाइट आज तक ने इस दावे की पोल खोली थी.
(दिल्ली से तनसीम हैदर के इनपुट के साथ)