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बिहार: जीतन राम मांझी पर लगी मुकदमों की झड़ी, कटिहार, छपरा सीवान में केस दर्ज

ब्राह्मणों पर दिए अपने बयान को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी घिरते जा रहे हैं. मांझी के बयान की आग अब पूरे बिहार में फैल चुकी है. विभिन्न ब्राह्मण और सामाजिक संगठनों की ओर से मांझी का पुतला फूंकने के साथ उनपर मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है.

Jitan Ram Manjhi Jitan Ram Manjhi
सुजीत झा
  • पटना,
  • 21 दिसंबर 2021,
  • अपडेटेड 11:43 PM IST
  • बयानों के चलते घिरे जीतन राम मांझी
  • कटिहार, छपरा सिवान में मांझी पर केस दर्ज

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, ब्राह्मणों पर दिए अपने बयान को लेकर घिरते जा रहे हैं. मांझी के बयान की आग अब पूरे बिहार में फैल चुकी है. विभिन्न ब्राह्मण और सामाजिक संगठनों की ओर से मांझी का पुतला फूंकने के साथ उनपर मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है. इसी कड़ी में मंगलवार को कटिहार में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र झा ने जिले के सीजेएम कोर्ट में माझी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है. महेंद्र झा ने माझी पर सत्यनारायण भगवान और ब्राह्मण समाज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए धारा 153, 153ए और 295, 295 ए और दारा 66 ए और 66 सी के तहत सूचना संचार एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है. 

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छपरा में भी मामला दर्ज

वहीं दूसरी ओर छपरा कोर्ट में दो लोगों ने जीतन राम मांझी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पहला मुकदमा सिविल कोर्ट छपरा में गोरियाकोठी निवासी कृष्णा दूबे ने दर्ज करवाया है. परिवार पत्र संख्या 3549 बटा 21 के तहत धारा 295, 295 के और 500 और 504 के तहत दाखिल कराया गया है. मांझी पर देवी देवताओं का अपमान करने और सार्वजनिक मंच से ब्राह्मणों को गाली देने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है. मुकदमाकर्ता ने कहा कि मांझी के बयान से समाज को ठेस पहुंची है और पूरा समुदाय आहत हुआ है.

ब्राह्मण महासभा ने दर्ज कराया मुकदमा

वहीं दूसरी ओर सिवान के ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष बसंत तिवारी और विवेकानंद तिवारी ने जीतन राम माझी के खिलाफ ब्राह्मणों को अपमानित करने और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के साथ समाज को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज कराया है. मुकदमे में कहा गया है कि मांझी ने जातीय उन्माद फैलाने का काम किया है. दोनों परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में दाखिल किए गए हैं. जिसपर आगामी दिनों में सुनवाई होगी. 

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