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बिहार में सरकारी कर्मचारियों के शराब पीने पर जा सकती है नौकरी

बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत सरकारी कर्मचारी को सर्विस रूल के तहत शराब पीने पर बैन लगा दिया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
रोहित कुमार सिंह
  • पटना,
  • 16 फरवरी 2017,
  • अपडेटेड 7:44 AM IST

बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके तहत सरकारी कर्मचारी को सर्विस रूल के तहत शराब पीने पर बैन लगा दिया गया है.

बिहार में लागू शराबबंदी को और मजबूती से लागू करने के इरादे से सरकारी कर्मचारियों के सर्विस रूल में यह संशोधन किया गया है. कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव के मुताबिक सरकारी कर्मचारी या फिर न्यायिक सेवा के अधिकारी के शराब पीने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है.

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पत्रकारों को इस संशोधन के बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव बृजेश मल्होत्रा ने कहा की 1976 के सर्विस रूल के तहत सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ काम करने की जगह पर शराब पीने की या फिर मादक पदार्थ के इस्तेमाल की पाबंदी थी, अन्यथा वह और कहीं पर शराब या मादक पदार्थ का सेवन कर सकता था. लेकिन अब संशोधित प्रस्ताव के बाद सरकारी कर्मचारी या फिर न्यायिक सेवा का अधिकारी कहीं भी शराब और मादक पदार्थ के इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया है.

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