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बिहार में कोरोना प्रतिबंधों में दी गयी ढील, अब शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें

बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण द्वारा आठ जून को जारी एक आदेश में कहा गया था कि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी.

लॉकडाउन में दी गई ढील (फाइल फोटो) लॉकडाउन में दी गई ढील (फाइल फोटो)
रोहित कुमार सिंह
  • पटना,
  • 15 जून 2021,
  • अपडेटेड 8:50 PM IST
  • कोरोना प्रतिबंध में दी गई ढील
  • 16 जून से 22 जून तक रहेगी ढील

बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई. जिसके बाद प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया गया है. हालांकि यह ढील अगले एक सप्ताह के लिए दी गई है. यानी कि 16 जून से 22 जून तक प्रतिबंधों में ढील दी गयी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, 'संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई. अगले एक सप्ताह तक अर्थात 16 जून से 22 जून 2021 तक प्रतिबंधों में ढील देते हुए, अब सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय अपराह्न पांच बजे तक, दुकानें एवं प्रतिष्ठान अपराह्न छह बजे तक खुले रहेंगे. रात्रि कर्फ्यू संध्या आठ बजे से प्रातः पांज बजे तक लागू रहेगा.'

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बिहार सरकार ने संक्रमण के मद्देनजर पांच मई से जारी लॉकडाउन को आठ जून को खत्म कर दिया था. बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण द्वारा आठ जून को जारी एक आदेश में कहा गया था कि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी.

और पढ़ें- UP में 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में ढील, मॉल-रेस्टोरेंट और बाजारों को राहत

आदेश में कहा गया था कि सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अथवा समारोह प्रतिबंधित होंगे. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन (सरकारी एवं निजी) पर रोक रहेगी. 

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