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बिहार: हाजीपुर कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी को किया तलब, दिग्विजय और थरूर को भी समन जारी

हाजीपुर की अदालत ने एक मामले में इन लोगों के खिलाफ समन जारी किया है और 11 अगस्त को कोर्ट में हाजिरी लगाने का निर्देश भी दिया है. दरअसल ये मामला जुड़ा है.

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी
सुजीत झा/रोहित गुप्ता
  • हाजीपुर,
  • 27 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 11:35 PM IST

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हाजिर हो! ये आवाज बिहार के हाजीपुर के व्यवहार न्यायालय में अगले महीने 11 तारीख को सुनाई देगी. ओवैसी के साथ कांग्रेस के तीन वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और वारिस पठान के लिए भी ये पुकार सुनाई देने वाली है.

याकूब मेमन को लेकर विवादित बयान देने का मामला
हाजीपुर की अदालत ने एक मामले में इन लोगों के खिलाफ समन जारी किया है और 11 अगस्त को कोर्ट में हाजिरी लगाने का निर्देश भी दिया है. दरअसल ये मामला जुड़ा है मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन से. याकूब मेमन को फांसी दिए जाने और उसके पहले देश में दिए गए विवादित बयानों को लेकर 31 जुलाई 2015 को हाजीपुर के व्यवहार न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी. ये याचिका हाजीपुर कोर्ट के ही अधिवक्ता राजीव कुमार ने दायर की थी.

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देशद्रोह का केस चलाने की अपील
न्यायालय में दायर याचिका में असदुद्दीन ओवैसी , दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और वारिस पठान को आरोपी बनाते हुए इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की अपील की गई थी. याचिका में इन सब के खिलाफ देशद्रोह और देश की एकता और अखंडता पर हमला करने को लेकर धारा 124ए और 153बी के तहत मामला दर्ज करने का आग्रह किया गया था.

याचिका दायर होने के बाद एक साल बाद जारी हुआ समन
लगभग साल भर चली सुनवाई के बाद अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी-2 ( SDJM– 2) ने सभी आरोपियों को समन जारी करते हुए यह निर्देश दिया है कि वो 11 अगस्त को SDJM– 2 के न्यायालय में हाजिरी लगाने के लिए उपस्थित हों. 11 अगस्त को ओवैसी के साथ अन्य आरोपी कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हाजिरी लगाते हैं या फिर उनके वकील किसी अगले तारीख में उपस्थित होने की अर्जी दायर करते हैं, ये तो उसी दिन पता चलेगा.

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