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बिहार नगर निकाय चुनाव: पटना HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी नीतीश सरकार

बिहार नगर निकाय चुनाव को टाल दिया गया है. पटना हाई कोर्ट के मंगलवार को कहा था कि नगर पालिका के चुनाव में ओबीसी को गलत तरीके से आरक्षण दिया गया. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को टालने का फैसला लिया है. पहले 10 और 20 अक्टूबर को दो चरणों में चुनाव होने थे. बिहार सरकार अब पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

बिहार नगर निगम चुनाव रद्द कर दिया गया है (फाइल फोटो) बिहार नगर निगम चुनाव रद्द कर दिया गया है (फाइल फोटो)
सुजीत झा
  • पटना,
  • 05 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 11:57 PM IST

पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले बिहार नगर निकाय चुनाव को रद्द कर दिया है. चुनाव की नई तारीखें जारी की जाएंगी. वहीं बिहार सरकार अब पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है. बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के फैसले सी डब्ल्यू जे सी संख्या 12514/ 2022 के पारित आदेश को देख रही है. उसके बाद बिहार सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी. सरकार के अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग सोसायटी विभाग ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर शेयर की है. 

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हाई कोर्ट ने 86 पन्नों के अपने फैसले में कहा था कि नगर पालिका के चुनाव में ओबीसी को गलत तरीके से आरक्षण दिया गया. आरक्षण देने के पहले सुप्रीम कोर्ट के 2010 में दिए गए फैसले की अनदेखी की गई जबकि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बात कही थी.

ईबीसी के लिए 20% सीटों को जनरल करने आदेश

पटना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए बीस फीसदी सीटों को जनरल कर फिर से अधिसूचना जारी की जाए. इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग से हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर वह मतादन की तारीख को थोड़ा आगे करना चाहें, तो कर सकते हैं. हाई कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है.

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HC के फैसले के बाद आयोग ने 8 घंटे किया मंथन

पटना हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए बिना ही चुनाव कराने की तैयारी करने पर फटकार लगी थी. कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने आठ घंटे तक लगातार मंथन किया. इस दौरान कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट और आयोग के गठन करने की शर्तों पर चर्चा की गई. बैठक में सुप्रीम कोर्ट में ईबीसी को लेकर दायर याचिका पर भी गहनता से विचार विमर्श किया गया. उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोगन ने दो फेज के चुनाव को स्थगित करने का फैसला लिया.

बिना ट्रिपल टेस्ट के दे दिया गया था आरक्षण

नगर निकाय चुनाव में बिना ट्रिपल टेस्ट के पिछड़ा वर्ग को बिहार सरकार द्वारा आरक्षण दिया गया है. इसे चुनौती देते हुए सुनील कुमार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई थी. वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर के रहने वाले संजय कुमार केजरीवाल ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

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