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बिहार: मतदानकर्मियों के लिए अच्छी खबर, पंचायत चुनाव के लिए मानदेय हुआ तय

बताया जा रहा है कि बिहार में पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर काफी सक्रिय दिख रहा है और कोरोना संक्रमण के बाद चुनाव कार्य में लगने वाले मतदानकर्मियों और अधिकारियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए उनका मानदेय तय कर दिया गया है.

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सुजीत झा
  • पटना,
  • 30 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 7:31 PM IST
  • राज्य चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइन
  • शांतिपूर्ण चुनाव के लिए डीएम-एसपी को सख्त आदेश

बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले मतदानकर्मियों और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनाव ड्यूटी में हिस्सा लेने वाले सभी कर्मचारियों औऱ अधिकारियों का मानदेय तय कर दिया है. इसके अलावा आयोग ने बिहार में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर सभी जिलों के डीएम और एसपी को सख्त निर्देश दिया है. 

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बताया जा रहा है कि बिहार में पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को लेकर काफी सक्रिय दिख रहा है और कोरोना संक्रमण के बाद चुनाव कार्य में लगने वाले मतदानकर्मियों और अधिकारियों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए उनका मानदेय तय कर दिया गया है. 
 

किसे कितना मानदेह मिलेगा?
जानकारी के मुताबिक, पंचायत चुनाव में पीठासीन अधिकारी को तीन दिन की ट्रेनिंग और वोटिंग और मतगणना के लिए 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलेगा. इसके अलावा मतदान अधिकारी एक और दो को प्रतिदिन 375 रुपये, मतदान अधिकारी तीन और चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को प्रतिदिन 250 रुपये मिलेगा.

इसके अलावा चालक को 375 रुपये प्रतिदिन, जोनल दंडाधिकारियों को प्रतिदिन 500 या एकमुश्त दो हजार रुपये मतगणना सहायक को 375 रुपये हर दिन, मतगणना पर्यवेक्षक को 500 रुपये प्रतिदिन, अनुसेवक को 250 रुपये प्रतिदिन, माइक्रो प्रेक्षक को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा. 

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आरोपियों पर हो कार्रवाई

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में नामांकन से पहले तमाम लोगों को नोटिस जारी किया है. बक्सर जिले में पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान के आदेश पर सभी दागी आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है. 

आयोग ने गाइडलाइन की जारी

आयोग ने पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने 101 पन्ने की गाइडलाइन जारी की. इसके मुताबिक, जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 1 लाख तक खर्च करने की तक छूट रहेगी. मुखिया और सरपंच 40 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे. पंचायत समिति के सदस्य 30 हजार, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच 20 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे. 

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, चुनावी प्रचार के दौरान ग्राम पंचायत के सदस्य, पंच पद के प्रत्याशी एक बाइक से, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य पद के प्रत्याशी दो बाइक अथवा एक हल्के मोटर वाहन से प्रचार कर पाएंगे. इसके अलावा जिला परिषद के सदस्य पद के प्रत्याशी अधिकतम चार बाइक अथवा दो हल्के मोटर वाहन से चुनाव प्रचार कर पाएंगे. प्रत्याशी बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी और रिक्शा से भी प्रचार कर सकते हैं. हालांकि इसको लेकर अनुमति लेनी पड़ेगी और इसका खर्च भी चुनाव खर्च में जुटेगा. 

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