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बिहार: 16 साल से छोटे बच्चों को गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, हो सकता है 25 हजार रुपये का जुर्माना

बिहार परिवहन विभाग ने नाबालिगों के वाहन चलाने पर भारी जुर्माना लगाने की व्यवस्था कर दी है. ये जुर्माना उसके अभिभावक से वसूला जाएगा. इस आदेश के बिहार के सभी जिलों में भेज दिया गया है ताकि किसी भी जिले में ये लापरवाही न बरती जाए. विभाग के मुताबिक, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह के वाहन चलाने की अनुमति नहीं है.

फाइल फोटो फाइल फोटो
सुजीत झा
  • पटना,
  • 27 जुलाई 2022,
  • अपडेटेड 2:30 PM IST

बिहार में नाबालिगों का वाहन चलाना काफी मंहगा साबित होगा. इसको लेकर परिवहन विभाग ने अब जुर्माना लगाने की व्यवस्था कर दी है और ये जुर्माना नाबालिगों के अभिभावकों को भरना होगा.  

परिवहन विभाग के मुताबिक, नाबालिग के वाहन चलते हुए पकड़े जाने पर अब 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा और ये जुर्माना उसके अभिभावक से वसूला जाएगा. परिवहन विभाग ने नाबालिग चालकों पर नकेल कसने के लिये भारी जुर्माने का प्रावधान किया है. 

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बिहार में अकसर नाबालिग चालकों को वाहन चलाते हुई देखा जा सकता है. यहां तक कि राजधानी पटना में ऑटो चलाने वाले नाबालिग चालक आसानी से दिख जाते हैं. इस लापरवाही की वजह से कई बार बड़े हादसे भी हो जाते हैं. इसी से बचने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जुर्माने की नई व्यवस्था की है. 

16 साल से कम उम्र के लोग नहीं चला पाएंगे वाहन

परिवहन विभाग के मुताबिक, परिवहन अधिनियम में भारी जुर्माने का प्रावधान है. इस आदेश को बिहार के सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को भेज दिया गया है ताकि इसका कड़ाई से पालन कराया जा सके. अब नाबालिग वाहन चालकों पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज होगा और मोटर व्हीकल का निबंधन भी रद्द होगा. परिवहन विभाग के मुताबिक, 16 से 18 साल के नाबालिग को बिना गियर वाली बाइक चलाने की अनुमति है. स्कूटी या अन्य वाहन तो चला सकते हैं, जिसमे गीयर न हों, लेकिन 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई वाहन चलाने की अनुमति नहीं है. विभाग ने नवनियुक्त चलंतदस्ता सिपाही को नाबालिग वाहन चालकों को पकड़ने के लिए लगाया है. अगले महीने से ऐसे नाबालिग चालकों पर कार्रवाई शुरू होगी. 

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