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IRCTC SCAM: लालू-राबड़ी-तेजस्वी को राहत, 19 जनवरी तक मिली अंतरिम जमानत

लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है. कोर्ट ने तीनों की अंतरिम जमानत को 19 जनवरी तक बढ़ा दिया है.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो) बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)
अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 20 दिसंबर 2018,
  • अपडेटेड 11:22 AM IST

टेंडर से जुड़े भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (IRCTC) घोटाले में गुरुवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए, दोनों को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. वहीं, इसी घोटाले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 19 जनवरी तक अंतरिम जमानत मिल गई है. अब 19 जनवरी को लालू यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होना होगा. बता दें कि लालू यादव भ्रष्टाचार से जुड़े कई अन्य मामलों में भी सजा काट रहे हैं.

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दरअसल, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े मामलों की सुनवाई होनी थी. जिसमें से सीबीआई वाली सुनवाई को 19 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है.

हालांकि, ईडी से जुड़े मामले की सुनवाई आज ही हुई. पटियाला हाउस कोर्ट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही लालू यादव की बेल याचिका पर भी सुनवाई हुई. लालू प्रसाद यादव के अलावा तेजस्वी और राबड़ी यादव को भी कोर्ट से राहत मिली है. दोनों की बेल से जुड़ी सुनवाई अब 19 जनवरी को होगी, तब तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी.

आपको बता दें कि IRCTC मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ही जांच कर रही हैं. इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और सीबीआई निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के एंगल से जांच कर रही है.

लालू यादव पर आरोप है कि मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाया. ये मामला 2006 का है, जहां रांची और पुरी में दो होटलों के साथ आवंटन में कुछ अनियमितताओं की बात सामने आई थी.

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