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बिहार: विधानसभा में पास हुआ शराबबंदी संशोधन बिल, RJD ने किया वॉकआउट

नीतीश ने कहा कि 12 जुलाई 2018 तक करीब 6932 लोग शराब से जुड़े मामले में जेल में हैं. उन्होंने बताया कि बिहार की जेल की कैपेसिटी कुल 39,436 कैदियों की है जबकि अभी जेल में 39,087 लोग हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
रोहित कुमार सिंह
  • पटना,
  • 23 जुलाई 2018,
  • अपडेटेड 3:22 PM IST

बिहार विधानसभा में सोमवार को शराबबंदी संशोधन विधेयक पास हुआ. इस दौरान विपक्षी दल राजद ने इसका विरोध किया और चर्चा में हिस्सा नहीं लिया.

बिल पेश करने के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में शराबबंदी लागू होने से काफी फायदा हुआ है. पिछले दो साल में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनमें 62 फीसदी शराब पीने वाले तो वहीं 32 फीसदी शराब की तस्करी करने वाले हैं.

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नीतीश ने कहा कि 12 जुलाई 2018 तक करीब 6932 लोग शराब से जुड़े मामले में जेल में हैं. उन्होंने बताया कि बिहार की जेल की कैपेसिटी कुल 39,436 कैदियों की है जबकि अभी जेल में 39,087 लोग हैं.

बिहार सीएम ने कहा कि विपक्ष के लोग शराब और तस्करी का समर्थन कर रहे हैं, ये चौंकाने वाली बात है. बीते दो साल में इस कानून पर काम करने के बाद हमने इसमें बदलाव का फैसला किया है.

उन्होंने ऐलान किया कि अगर अब बिहार में कोई भी शराब पीता हुआ पकड़ा गया तो उसपर 50,000 का जुर्माना लगेगा या फिर 3 महीने की जेल होगी. वहीं अगर वही

व्यक्ति दोबारा ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो जुर्माने की रकम 1 लाख होगी और 5 साल की जेल होगी. नीतीश ने कहा कि अब जिस जगह घर में शराब बरामद होगी वह घर सीज़ नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी निर्दोष को तकलीफ हो या फिर वह जेल जाए.

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आपको बता दें कि अभी हाल ही में नीतीश कुमार की कैबिनेट ने शराबबंदी के कानून में कुछ बदलावों को मंजूरी दी थी. जिसके बाद अब इसे बिल के रूप में विधानसभा में पेश किया गया.

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