Advertisement

नीतीश सरकार को झटका, शराबबंदी के समर्थन में मानव श्रृंखला के कार्यक्रम पर HC ने उठाए सवाल

अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार मानव श्रृंखला के लिए स्कूली बच्चों का इस्तेमाल क्यों कर रही है? कोर्ट ने पूछा कि मानव श्रृंखला के दौरान बिहार के सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे 5 घंटे के लिए बंद करने का फैसला किस कानून के तहत लिया गया है?

कानूनी पचड़े में नीतीश सरकार का मानव श्रृंखला कार्यक्रम कानूनी पचड़े में नीतीश सरकार का मानव श्रृंखला कार्यक्रम
रोहित कुमार सिंह
  • पटना,
  • 18 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 11:03 PM IST

बिहार के सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी के फैसले को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करने का कोई मौका नहीं चूकना चाहते. इसी कवायद में बिहार सरकार ने 21 जनवरी को मानव श्रृंखला का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का इरादा किया था. लेकिन इस आयोजन पर अब कानूनी अड़ंगा लगता दिख रहा है.

सरकारी आयोजन में स्कूली बच्चे क्यों?
बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में तल्ख रुख इख्तियार किया. अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार मानव श्रृंखला के लिए स्कूली बच्चों का इस्तेमाल क्यों कर रही है? कोर्ट ने पूछा कि मानव श्रृंखला के दौरान बिहार के सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे 5 घंटे के लिए बंद करने का फैसला किस कानून के तहत लिया गया है?

Advertisement

दायर हुई थी याचिका
बुधवार को मानव श्रृंखला कार्यक्रम के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी. याचिका में वकील शशि भूषण ने कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को बुलाने और इसके लिए सड़कें बंद करने पर सवाल खड़े किए थे. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस दिनेश कुमार की बेंच याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई जारी रखेगी. सरकार को अदालत के पूछे सवालों का जवाब इस सुनवाई के दौरान देना होगा.

क्या है कार्यक्रम?
नीतीश सरकार ने 21 जनवरी को शराबबंदी के समर्थन में करीब 2 करोड़ लोगों की मानव श्रृंखला बनाने का फैसला किया है. इसके लिए सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement