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चेंबर में घुसकर जज को पीटने के मामले में पटना HC सख्त, पुलिस को लगाई फटकार

झंझारपुर कोर्ट में जज के चेंबर में घुसकर दो पुलिसकर्मियों के मारपीट करने के मामले में जज के खिलाफ केस दर्ज करने को लेकर पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस पर सवाल उठाए हैं. हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने का आदेश दिया है.

पटना हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी पटना हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुजीत झा
  • पटना,
  • 04 अगस्त 2022,
  • अपडेटेड 8:14 PM IST

बिहार के झंझारपुर में स्थानीय कोर्ट के जज से पुलिसवालों की मारपीट के मामले में पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को बिहार पुलिस को जमकर फटकार लगाई. मामला झंझारपुर कोर्ट से जुड़ा हुआ है, जहां दो पुलिसवाले ने जज के चेंबर में घुसकर उनके साथ मारपीट की थी. इस दौरान उन्होंने जज पर पिस्तौल तान दी थी और फिर उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया था.

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अब पटना हाई कोर्ट ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए झंझारपुर कोर्ट के जज के खिलाफ दायर केस को वापस करने का निर्देश दिया है.

इस मामले में पुलिस की कार्रवाई से हाई कोर्ट के जज नाराज थे. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने बिहार के डीजीपी और मधुबनी के एसपी को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था.

हाई कोर्ट में जस्टिस राजन गुप्ता और मोहित शाह के बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए बिहार पुलिस के तरीके पर एतराज जताते हुए फटकार लगायी. अदालत ने पुलिस की इस करवाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रतिकूल और आदेश का अवमानना बताया.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस को किसी भी ज्यूडिशियल अफसर के खिलाफ मामला दर्ज करने के पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन इस मामले में इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया. अब इस मामले मे अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी. 

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क्या है पूरा मामला?

यह मामला झंझारपुर कोर्ट में जज के चेंबर में घुसकर थानेदार और दारोगा द्वारा एडीजे प्रथम अविनाश कुमार की पिटाई का है. घटना 18 नवंबर 2021 की है. झंझारपुर सिविल कोर्ट में घोघरडीहा थाने के थानेदार गोपाल कृष्ण और दारोगा अभिमन्यु कुमार शर्मा ने चेंबर में घुसकर जज के साथ मारपीट की थी. 

थानेदार ने जज पर पिस्तौल तक तान दी थी. कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों ने जज को किसी तरह बचाया था. इस घटना के बाद बिहार पुलिस ने जो कार्रवाई की उस पर पटना हाई कोर्ट नाराजगी जाहिर की है.


 

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