Advertisement

SC ने पलटा पटना हाईकोर्ट का फैसला, बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों को नहीं मिलेगा समान वेतन

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को समान वेतन देने का निर्देश दिया था, लेकिन बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने टाला फैसला (प्रतिकात्मक तस्वीर) सुप्रीम कोर्ट ने टाला फैसला (प्रतिकात्मक तस्वीर)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 10 मई 2019,
  • अपडेटेड 2:40 PM IST

बिहार के नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन के मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को राहत दी और पटना हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिहार के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने शक्रवार को पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के समान वेतन देने का आदेश दिया था.

बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को समान वेतन देने का निर्देश दिया था, लेकिन बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया.

Advertisement

गौरतलब है कि बिहार में समान वेतन की मांग को लेकर नियोजित शिक्षक आंदोलन के बाद लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement