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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में कमजोर FIR पर SC ने बिहार सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के सवाल किया है कि इस मामले में इतनी कमजोर FIR क्यों दर्ज की गई. कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में न तो यौन शोषण का जिक्र किया गया और ना ही वित्तीय अनियमितताओं का.

सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट.
राहुल विश्वकर्मा/अनीषा माथुर
  • नई दिल्ली,
  • 27 नवंबर 2018,
  • अपडेटेड 1:15 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में बिहार सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के सवाल किया है कि इस मामले में इतनी कमजोर FIR क्यों दर्ज की गई. कोर्ट ने कहा कि एफआईआर में न तो यौन शोषण का जिक्र किया गया और ना ही वित्तीय अनियमितताओं का. कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार ने आरोपियों के खिलाफ जब FIR ही सही दर्ज नहीं की तो गिरफ्तारी कैसे होगी. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि 24 घंटे के भीतर एफआईआर में नई धाराएं जोड़ी जाएं.

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कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है. कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की पहली लाइन में ही है कि 9 में 5 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है. अब इस मामले की कल सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के फौरन बाद तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर हमला कर दिया. तेजस्वी ने कहा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में ही दो महीने लग गए. उसमें भी मुख्य अभियुक्त का नाम नहीं था. इस केस में जितने लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, वे सभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं. सीएम आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं.

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