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SC के फैसले के बाद तेजस्वी यादव बोले- जल्द खाली कर दूंगा सरकारी बंगला

बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ यात्रा के दौरान भागलपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वह और उनका परिवार हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता रहा है और उनके फैसले का पालन किया जाएगा.

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (फाइल/ PTI) बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (फाइल/ PTI)
रोहित कुमार सिंह
  • पटना,
  • 09 फरवरी 2019,
  • अपडेटेड 8:39 AM IST

सुप्रीम कोर्ट की फटकार और जुर्माना लगाए जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह अपना सरकारी बंगला 5, दशरथ मार्ग जल्द खाली कर देंगे. तेजस्वी को बतौर उपमुख्यमंत्री आवंटित इस बंगले को लेकर पिछले डेढ़ साल से विवाद चल रहा था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम फैसला सुनाते हुए तेजस्वी को यह बंगला खाली करने का निर्देश सुनाया. साथ ही जुर्माना भी लगा दिया.

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'बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ' यात्रा के दौरान भागलपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि वह और उनका परिवार हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता रहा है और उनके फैसले का पालन किया जाएगा.

गौरतलब है, 2015 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तेजस्वी यादव को उपमुख्यमंत्री के तौर पर 5, देशरत्न मार्ग बंगला आवंटित किया गया था. मगर 2017 में आरजेडी के सत्ता से बेदखल होने के बाद नीतीश कुमार सरकार ने तेजस्वी को यह बंगला खाली करने का फरमान सुनाया और उन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 1, पोलो रोड बंगला आवंटित कर दिया.

इसी बंगले को लेकर पिछले डेढ़ साल से विवाद चल रहा था और इसे बचाने के लिए तेजस्वी यादव ने पहले पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की. पहले कोर्ट के सिंगल बेंच ने तेजस्वी यादव को यह बंगला खाली करने का फरमान सुनाया जिसके बाद उन्होंने इसको चुनौती देते हुए डबल बेंच में याचिका दायर की मगर वहां से भी उन्हें निराशा हासिल हुई.

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पटना हाई कोर्ट के द्वारा बंगला खाली करने का फरमान सुनाए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस बंगले को बचाने के लिए याचिका दायर की, मगर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए इस याचिका को कोर्ट का समय बर्बाद करने वाला बताया और इसके लिए तेजस्वी यादव पर ₹50,000 जुर्माना भी लगा दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तेजस्वी की याचिका में कोई भी कानूनी दृष्टिकोण नहीं है और उन्हें अपना सरकारी बंगला तुरंत खाली करना पड़ेगा.

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