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पटना में नहीं ढहाया जाएगा 200 साल पुराना कलेक्ट्रेट भवन, SC ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जबतक अर्जी पर कोर्ट अंतिम फैसला नहीं कर देता है, तब तक यथास्थिति बनाए रखें.

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 18 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 6:07 PM IST
  • 200 साल पुरानी डच बिल्डिंग गिराने पर रोक
  • सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश
  • बिहार सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने पटना में 200 साल से अधिक पुराने कलक्ट्रेट भवन को गिराने के आदेश पर रोक लगा दी है. पुराने कलक्ट्रेट भवन का निर्माण डच व्यापारियों ने किया था. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक आदेश में भवन को गिराने पर रोक लगा दी.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जब तक अर्जी पर कोर्ट अंतिम फैसला नहीं कर देता है, तब तक यथास्थिति बनाए रखें. यानी इस आदेश के बाद यह तय हो गया कि पटना में 200 साल से अधिक पुराने कलक्ट्रेट भवन को फिलहाल ढहाया नहीं जाएगा.
 
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया. बता दें, पुराने कलक्ट्रेट भवन का निर्माण डच व्यापारियों ने 19वीं सदी की शुरुआत में कराया था. सुप्रीम कोर्ट ने भवन को गिराने के खिलाफ याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. अब सरकार को ये बताना होगा कि आखिर वह उस ऐतिहासिक भवन के संरक्षण की बजाय ढहाने पर ही जोर क्यों दे रही है?

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