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राहुल गांधी पर सुशील मोदी ने भी दर्ज कराया मानहानि का केस, पेश होने के लिए समन जारी

राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मानहानि के चार साल पुराने मामले में दो साल की सजा सुनाई थी. अदालत के इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत स्पीकर ने यह कार्रवाई की थी.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी
आदित्य वैभव
  • पटना,
  • 30 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 11:26 PM IST

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. उनकी सदस्यता को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम मचा हुआ है. इस बीच पटना की MLA/MP कोर्ट ने मोदी सरनेम विवाद को लेकर राहुल गांधी को समन जारी किया है. जिसमें उन्हें 12 अप्रैल को पेश होने के लिए तलब किया गया है. दरअसल, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने मोदी सरनेम मामले को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया है.

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याचिका का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को है. बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के वकील एसडी संजय ने बताया कि कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील से आरोपी को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का निर्देश दिया है.

वहीं सुशील कुमार मोदी ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को यहां की एक कोर्ट द्वारा "पर्याप्त सजा" मिलेगी. एक वीडियो बयान में मोदी, जो अब राज्यसभा सदस्य हैं ने खुलासा किया कि पटना में एमपी/एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के विवादास्पद भाषण के बाद दायर याचिका के संबंध में 12 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है. गांधी को सीआरपीसी की धारा 317 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया गया है. 

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ललित मोदी ने भी दी केस दर्ज कराने की धमकी

बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी ने 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटेन की कोर्ट में मामला दर्ज कराने की धमकी दी है. ललित मोदी (59) ने उन्हें भगोड़ा कहने के लिए कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा है. उनका कहना है कि उन्हें अभी तक किसी भी मामले में दोषी करार नहीं दिया गया है. ललित मोदी का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. 

क्या था राहुल गांधी का बयान? 

बता दें कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस के मानहानि के चार साल पुराने मामले में दो साल की सजा सुनाई थी. अदालत के इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत स्पीकर ने यह कार्रवाई की थी. साल 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे. यहां उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था.

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