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IRCTC घोटाला: तेजस्वी यादव की अर्जी खारिज, अलग-अलग चलेगी CBI-ED मामलों की सुनवाई

IRCTC घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव की अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई और ईडी के मामले में अलग-अलग सुनवाई चलेगी.

तेजस्वी यादव (फाइल फोटो) तेजस्वी यादव (फाइल फोटो)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 23 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 3:45 PM IST

IRCTC घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव की अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई और ईडी के मामले में अलग-अलग सुनवाई चलेगी.

दरअसल, तेजस्वी यादव मांग कर रहे थे कि मामले में जब तक आरोप तय नहीं होते हैं तब तक ईडी इस मामले में आरोपों पर बहस न करे. ईडी ने यह केस सीबीआई के एफआईआर पर दर्ज किया था.

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बता दें कि IRCTC घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोग आरोपी हैं. अब कोर्ट 31 जुलाई को दोनों मामलों की सुनवाई करेगा. हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि CBI और ED दोनों मामले अलग-अलग चलेंगे.

क्या है IRCTC घोटाला

दरअसल,  आरोप है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के जरिए रांची और पुरी में चलाए जाने वाले दो होटलों की देखरेख का काम अचानक सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को दे दिया गया. विनय और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक थे और सुजाता होटल्स ने इसके बदले में कथित तौर पर लालू यादव को पटना में तीन एकड़ जमीन दे दी, जो बेनामी संपत्ति थी. इस मामले में सीबीआई कई बार राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव से भी पूछताछ कर चुकी है.

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