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शख्स ने पत्नी और तीन बच्चों की गला दबाकर की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

बिलासपुर की एक कोर्ट ने पत्नी और तीन बच्चों की हत्या के दोषी पाए गए व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई है. इस व्यक्ति को अपनी पत्नी पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शक था, जिसकी वजह से उसने वारदात को अंजाम दिया था.

फैमिली की हत्या के दोषी को फांसी की सजा (सांकेतिक फोटो) फैमिली की हत्या के दोषी को फांसी की सजा (सांकेतिक फोटो)
aajtak.in
  • बिलासपुर,
  • 14 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 10:05 AM IST

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक अदालत ने 34 साल के व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है. व्यक्ति को पत्नी और तीन बच्चों की हत्या करने का दोषी पाया गया था. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने नाबालिग बच्चों की हत्याओं को क्रूर बताते हुए इस सजा का ऐलान किया है.  

बिलासपुर के अतिरिक्त सत्र एवं जिला न्यायालय के न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी ने उमेंद केवट (34) को इस साल जनवरी में दर्ज एक मामले में अपने ही परिवार के चार सदस्यों की हत्या का दोषी पाया था. जस्टिस ने इन हत्याओं को क्रूर करार देते हुए व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई. साथ ही व्यक्ति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 29 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था और मंगलवार को फैसला सुनाया.  

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इसी साल जनवरी में की थीं हत्याएं

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक जनवरी, 2024 को केवट ने बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के हिर्री गांव में अपनी पत्नी सुकृता (32), दो बेटियों खुशी (5), लिसा (3) और बेटे पवन (18 महीने) की घर पर ही गला घोंटकर हत्या कर दी थी. दोषी पाए व्यक्ति को अपनी पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का शक था. इसलिए उसने गुस्से में इस वारदात को अंजाम दिया था.

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